नई दिल्ली: कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देश में लॉकडाउन 4.0 लागू हो गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी (एनडीएमए) ने सभी मंत्रालयों, विभागों और राज्य प्रशासनों को 31 मई तक लॉकडाउन का पालन करने का निर्देश दिया है। अब राज्यों को जोन को तय करने का फैसला राज्यों पर छोड़ दिया गया है। लॉकडाउन 4.0 में मेट्रो, रेल यातायात, हवाई यातायात, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा, शॉपिंग मॉल, जिम, थिएटर, ऑडिटोरियम, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, स्टेडियम, सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक सभाओं पर रोक रहेगी। राज्यों की अगर सहमति हो तो एक राज्य से दूसरे के बीच यात्री वाहनों और बसों को अनुमति होगी। पब्लिक प्लेस पर पान मसाला खाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा जरूरी सेवाओं को छोड़ शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे के दौरान बाहर निकलने पर रोक रहेगी। होटल से होम डिलिवरी जारी रहेगी। देशभर में मास्क पहनना जरुरी होगा।
इससे पहले लॉकडाउन 3.0 में केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को तीन जोन रेड, ऑरेंज और ग्रीन में बांटा था। राजधानी को संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण रेड जोन में रखा गया था।रेड जोन सबसे खतरनाक माना गया है। रेड जोन का मतलब है कि यहां पर संक्रमण की चपेट में कई लोग आ चुके हैं और इसके बढ़ने या यहां की वजह से कहीं दूसरी जगह संक्रमण के बढ़ने की आशंका काफी अधिक है। रेड जोन के रूप में जिलों का वर्गीकरण सक्रिय मामलों की कुल संख्या, पुष्टि किए गए मामलों की दर को दोगुना करने, जिलों से परीक्षण और निगरानी फीडबैक की सीमा को ध्यान में रखेगा।
राजधानी दिल्ली में रविवार को कोरोना वायरस के कारण 19 और लोगों की मौत हो गयी जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 148 हो गयी। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने रविवार को जारी एक बुलेटिन में कहा कि नगर में संक्रमण के 422 नए मामले सामने आए हैं जिससे कुल मामलों की संख्या बढ़कर 9,755 हो गयी। शनिवार को मामलों की कुल संख्या 9,333 थी और 129 लोगों की मौत हुयी थी। बृहस्पतिवार को 472 नए मामले सामने आए थे जो किसी एक दिन की सर्वाधिक संख्या है।