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दिल्ली शराब घोटाला: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में AAP सांसद संजय सिंह को झटका, हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की

AAP सांसद संजय सिंह को कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। उन्हें दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।

Reported By : Atul Bhatia Edited By : Rituraj Tripathi Published : Feb 07, 2024 18:33 IST, Updated : Feb 07, 2024 18:47 IST
Sanjay Singh
Image Source : PTI संजय सिंह

नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप सांसद संजय सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने संजय सिंह की जमानत अर्जी पर 31 जनवरी को फैसला सुरक्षित रखा था।

कब हुए थे गिरफ्तार?

दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मामले में संजय सिंह की संलिप्तता को लेकर उन्हें ईडी  ने 4 अक्टूबर, 2023 को गिरफ्तार किया था। न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा की पीठ ने शराब घोटाला केस में 31 जनवरी को  वरिष्ठ वकील मोहित माथुर अदालत में संजय सिंह की ओर से पेश हुए, जबकि इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय का पक्ष एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने रखा था। 31 जनवरी को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।

संजय पर क्या आरोप हैं?

संजय सिंह को शराब घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया गया है और ईडी के वकील ने अदालत में कहा था कि संजय सिंह 2021-22 में आई दिल्ली शराब नीति से संबंधित घोटाले से हुई अपराध की आय को रखने, छिपाने, उपयोग करने और लेन-देन में शामिल रहे हैं। 

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