नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जब से जेल गए हैं तब से उन्हें जमानत नहीं मिल पा रही है। कोर्ट कई बार उनकी जमानत याचिका ख़ारिज कर चुका है। आज भी मनीष सिसोदिया के द्वारा दाखिल किउ गई जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हो सकी और कोर्ट ने अगली तारीख मुकर्रर कर दी। अब इस जमानत याचिका पर कोर्ट 18 अप्रैल को सुनवाई करेगा।
ED ने किया हिया जमानत का विरोध
वहीं इससे पहले सुनवाई के दौरान ED की तरफ से पेश वकील ने सिसोदिया की जमानत का विरोध किया। ED ने कोर्ट में कहा कि मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति को संसोधित करने और लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अभी इस मामले में जांच चल रही है। इसलिए उन्हें जमानत न दी जाए। हालांकि मनीष सिसोदिया की तरफ से सभी आरोपों को निराधार बताया गया है। बता दें कि मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब घोटाले में पहले सीबीआई ने और बाद में ED ने गिरफ्तार किया है। वे इस समय दिल्ली की ही तिहाड़ जेल में बंद हैं।
26 फरवरी को सिसोदिया को किया गया था गिरफ्तार
गौरतलब है कि सीबीआई ने अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में कई दौर की पूछताछ के बाद 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। सीबीआई द्वारा 26 फरवरी को आप नेता को गिरफ्तार किए जाने के बाद ईडी ने भी उन्हें इसी मामले में 9 मार्च को गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी ने अदालत को सूचित किया था कि पूर्व उपमुख्यमंत्री के ईमेल और मोबाइल से भारी मात्रा में डेटा का भी फोरेंसिक विश्लेषण किया जा रहा है।