दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सिसोदिया को जमानत नहीं दी। शराब घोटाला मामले और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सिसोदिया को जमानत देने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। 14 मई को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने फैसला सुनाते हुए सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। अब सिसोदिया दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे।
शराब नीति बनाकर प्राइवेट कारोबारियों को फायदा पहुंचाने का आरोप
मनीष सिसोदिया 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किए गए थे और करीब 15 महीने से वह जेल में बंद हैं। सिसोदिया पर शराब नीति बनाकर प्राइवेट कारोबारियों को फायदा पहुंचाने का आरोप है। आरोप है कि इस शराब नीति से सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा और शराब घोटाले के जरिए फंड जुटाया गया जिसे गोवा के चुनाव में भी इस्तेमाल किया गया। मनीष सिसोदिया एक्साइज विभाग के मंत्री थे और उनपर एक्साइज नीति के खिलाफ फैसले लेने का आरोप है। इतना ही नहीं, ED और CBI के मुताबिक सिसोदिया पर सबूत छिपाने के भी आरोप हैं। सिसोदिया ने 14 फोन और 43 सिम कार्ड्स बदले। इनमें से पांच सिम सिसोदिया के नाम पर थे। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया।
पिछले साल 26 फरवरी को सिसोदिया हुए थे गिरफ्तार
शराब घोटाले में सिसोदिया को सबसे पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। ये गिरफ्तारी पिछले साल यानी 26 फरवरी 2023 को हुई थी। इसके अगले ही महीने यानी 9 मार्च को इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले ईडी ने सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं। बता दें कि पिछले साल 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद से अबतक उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने इससे पहले मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत कई बार बढ़ाई थी।
दिल्ली में 25 मई को है वोटिंग
लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए मनीष सिसोदिया ने जमानत मांगी थी लेकिन लोकसभा चुनाव के पांच चरणों का मतदान खत्म हो चुका है और दिल्ली में 25 मई को सभी सात सीटों पर वोटिंग होगी। ऐसे में चुनाव प्रचार को लेकर सिसोदिया ने कोर्ट में अपनी अर्जी डाली थी।