दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया की सीबीआई और ईडी मामले में जमानत का मामले में आज हाईकोर्ट ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया है। बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया के जमानत का मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट ने 12 बजे सुनवाई की। सिसोदिया ने एक अर्जी दायर कर मांग की थी कि उनकी जमानत याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान, ट्रायल कोर्ट के आदेश को जारी रखा जाए, जिसमें उन्हें हफ्ते में एक बार अपनी बीमार पत्नी से मिलने की परमिशन मिली थी।
सीबीआई और ईडी को नोटिस
इसी मामले में आज दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया है। बता दें कि दिल्ली के पूर्व मंत्री सिसोदिया ने निचली अदालत के एक फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अब हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 8 मई की तारीख तय की है। जानकारी दे दें कि इससे पहले राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दूसरी बार सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, इसी मामले के फैसले को लेकर मनीष सिसोदिया ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
इसमें मनीष सिसोदिया ने एक अर्जी दायर कर मांग की थी कि उनकी जमानत याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान, ट्रायल कोर्ट के आदेश को जारी रखा जाए, जिसमें उन्हें सप्ताह में एक बार अपनी बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत मिली थी। इस मामले पर ईडी की ओर से कहा गया कि अगर ट्रायल कोर्ट का आदेश जारी रहता है तो जांच एजेंसी को कोई आपत्ति नहीं है।
मनीष सिसोदिया के वकील ने की मांग
मनीष सिसोदिया की ओर से वकील ने पहले हाईकोर्ट में कहा कि सिसोदिया को निचली अदालत ने अपनी बीमार पत्नी से मुलाक़ात के लिए हफ्ते में एक दिन की कस्टडी परोल दी थी लेकिन सिसोदिया की ज़मानत अर्जी खारिज होने के बाद वो पत्नी से नहीं मिल पा रहे है। जब तक उनकी ज़मानत अर्जी दिल्ली हाईकोर्ट में पेंडिंग है, तब तक उन्हें एक दिन की कस्टडी परोल जारी रहने की इजाज़त होनी चाहिए।
जारी रखने में क्या दिक्कत है?- हाई कोर्ट
फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने ED से सवाल किया कि जब पिछले 3 महीने से सिसोदिया को अपनी पत्नी से हफ्ते में एक दिन मिलने की इजाजत है तो फिर अब इसे जारी रखने में क्या दिक्कत है? इसके बाद ED के वकील ने इस बारे में निर्देश लेने के लिए कोर्ट से वक़्त की मांग की और कहा-12 बजे तक तथ्यों की जानकारी लेकर आपको ED के रुख से अवगत कराता हूं। फिर कोर्ट ने इस मामले की 12 बजे सुनवाई की और सुनवाई में सीबीआई और ईडी को एक नोटिस जारी किया।
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