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दिल्ली शराब घोटाला मामला: मनीष सिसोदिया को मिल जाएगी जमानत? हाईकोर्ट कल जारी करेगा आदेश

दिल्ली शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट 5 जून को फैसला सुनाएगा। देखना होगा कि क्या सिसोदिया को बेल मिल जाती है या वे जेल में ही रहेंगे।

Edited By: Kajal Kumari
Published : Jun 04, 2023 12:50 IST, Updated : Jun 04, 2023 14:37 IST
manish sisodia bail
Image Source : FILE PHOTO मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर होगा फैसला

दिल्ली: उच्च न्यायालय सोमवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की पत्नी के स्वास्थ्य के लिए चिकित्सकीय आधार का हवाला देते हुए उनकी अंतरिम जमानत याचिका पर आदेश पारित करने वाला है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने शनिवार को विशेष सुनवाई के दौरान की गई दलीलों पर गौर करने के बाद एलएनजेपी अस्पताल से ताजा मेडिकल रिपोर्ट मांगते हुए आदेश सुरक्षित रखा, जहां सिसोदिया की पत्नी को शनिवार सुबह भर्ती कराया गया था।

ईडी के वकील ज़ोहैब हुसैन ने शनिवार को सिसोदिया की पत्नी के मेडिकल मुद्दे के संबंध में एक रिपोर्ट पेश की और उनकी अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया। एडवोकेट ज़ोहैब ने प्रस्तुत किया कि पहले की प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट और वर्तमान प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट समान हैं। उनकी सेहत में कोई खास बदलाव नहीं आया है।

वकीलों ने कोर्ट में दीं ये दलीलें

एडवोकेट का कहना है कि जब सिसोदिया के पास मंत्री के रूप में 18 विभाग थे और उनके पास अपनी पत्नी से मिलने का समय नहीं था। अब वह जमानत पाने के लिए ये सब आधार गढ़ रहे हैं। ज़ोहैब हुसैन ने कोर्ट को यह भी बताया कि सेवाओं पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दिन आबकारी नीति से संबंधित दस्तावेजों को सतर्कता सचिव के कार्यालय से हटा दिया गया है और दस्तावेजों को हटाने के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और घटना की जांच की जा रही है।

वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर सिसोदिया के लिए पेश हुए और प्रस्तुत किया कि सिसोदिया अपनी पत्नी का एकमात्र देखभाल करने वाले शख्स है क्योंकि उनका इकलौता बेटा विदेश में पढ़ रहा है।

ईडी की दलीलों पर कि सिसोदिया के पास 18 विभाग थे, इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने अपनी पत्नी की देखभाल नहीं की। हम भी बहुत मेहनत करते हैं कभी-कभी हम सुबह से देर रात तक काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम केयरटेकर नहीं हैं, हम अपने घर नहीं जाते हैं और अपने परिवार की परवाह नहीं करते हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को तीन जून को पुलिस हिरासत में अपनी बीमार पत्नी से नियमानुसार सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक मिलने की अनुमति दी थी.

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया, जिन्हें शनिवार को उनके आवास पर लाया गया था, अपनी बीमार पत्नी से मिलने में सक्षम नहीं थे क्योंकि सिसोदिया के आने से पहले उन्हें एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पत्नी से मिले बिना ही सिसोदिया तिहाड़ जेल लौट गए थे क्योंकि कोर्ट ने उन्हें जेल से बाहर रहने के लिए सात घंटे का ही समय दिया था। 

शुक्रवार को कोर्ट ने दी थी पत्नी से मिलने की अनुमति

सिसोदिया ने हाल ही में अपनी पत्नी की बीमारी का हवाला देते हुए छह सप्ताह की अंतरिम जमानत मांगी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को मनीष सिसोदिया को हिरासत में अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति देते हुए कहा, "वह (मनीष सिसोदिया) मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे, मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करेंगे या इंटरनेट का उपयोग नहीं करेंगे।"

अदालत ने आगे निर्देश दिया था कि मेडिकल रिपोर्ट का सत्यापन किया जाए और सिसोदिया की पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट शनिवार शाम तक सकारात्मक रूप से प्रस्तुत की जाए।

कोर्ट ने आदेश में आगे कहा कि सिसोदिया इस दौरान परिवार के सदस्यों के अलावा किसी से नहीं मिलेंगे।
बता दें कि ईडी ने 9 मार्च को तिहाड़ जेल में घंटों पूछताछ के बाद शराब नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था।

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