Monday, November 25, 2024
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दिल्ली शराब नीति घोटाला: मनीष सिसोदिया और कविता को कोर्ट से फिर नहीं मिली राहत, बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में शराब घोटाले मामले में सुनवाई हुई। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के कविता की वीडियो कांन्फ्रेसिंग के जरिए कोर्ट में सुनवाई हुई।

Reported By : Atul Bhatia Edited By : Dhyanendra Chauhan Updated on: July 26, 2024 17:17 IST
मनीष सिसोदिया और के कविता- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO मनीष सिसोदिया और के कविता

दिल्ली शराब घोटाले के सीबीआई से जुड़े मामले में आज फिर कोर्ट में सुनवाई हुई। राउज ऐवन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और BRS नेता के. कविता समेत अन्य आरोपियों  की न्यायिक हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ा दी है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई दोनों की पेशी

दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और BRS नेता के. कविता दोनों ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। राउज ऐवन्यू कोर्ट में CBI के मुख्य मामले में अब 31 जुलाई को सुनवाई होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने 29 जुलाई को है सुनवाई

सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा 21 मई को उन्हें जमानत देने से इनकार करने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 29 जुलाई के लिए निर्धारित की है।

सीबीआई ने 11 अप्रैल को कविता को किया गिरफ्तार

तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता को 15 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। बाद में सीबीआई ने उन्हें 11 अप्रैल को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया।

फरवरी, 2023 में गिरफ्तार हुए सिसोदिया

सिसोदिया को आबकारी नीति मामले में उनकी भूमिका के लिए 26 फरवरी, 2023 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। बाद में ईडी ने उन्हें 9 मार्च, 2023 को संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया।

केजरीवाल की भी बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत

बता दें कि गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दर्ज सीबीआई मामले में उनकी न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले ईडी मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी, लेकिन अभी भी वह तिहाड़ जेल में बंद हैं क्योंकि उन्होंने मामले में जमानत बांड नहीं भरा है। वह सीबीआई मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।

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