दिल्ली आबकारी निति मामले में ईडी द्वारा दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर कोर्ट ने आज संज्ञान लिया है। दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने मामले में सभी आरोपियों को समन जारी किया। राउज़ एवेन्यू कोर्ट अब इस मामले में 23 फरवरी को सुनवाई करेगा। बता दें कि ईडी की ओर से दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट में विजय नायर, शरथ रेड्डी, बिनॉय बाबू, अभिषेक बोइनपल्ली और अमित अरोड़ा के नाम शामिल हैं। इन सभी आरोपियों को राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने समन जारी किया है।
चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं
हालांकि ED की इस चार्जशीट में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम शामिल नहीं है। एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में आगे की जांच चल रही है। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की कथित संलिप्तता वाले दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धनशोधन मामले में चार्जशीट दायर की था। आबकारी नीति में अनियमितताओं के आरोप लगने के बाद 2021-22 की इस नीति को खत्म कर दिया गया है। चार्जशीट में नामजद व्यक्ति विजय नायर, शरत रेड्डी, बिनय बाबू, अभिषेक बोइनपल्ली और अमित अरोड़ा हैं।
आबकारी नीति में क्या घपला हुआ?
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आरोप लगाया है कि दिल्ली की आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया। उसका कहना है कि लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया और एल-1 लाइसेंस सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के दिया गया। लाभार्थियों ने आरोपी अधिकारियों को ‘‘अवैध’’ लाभ पहुंचाया और अनियमितता का पता लगाने से बचने के लिए अपने खाते की पासबुक में गलत एंट्रियां कीं। ईडी द्वारा जांच में पाया गया कि दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 तैयार करने और कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार और साजिश के कृत्यों के कारण सरकारी खजाने को कम से कम 2,873 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
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