नई दिल्ली। मंगलवार (13 अप्रैल) से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्र से पहले राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्राचीन और ऐतिहासिक झंडेवालान मंदिर को बंद कर दिया गया है। हालांकि, मंदिर मैनेजमेंट के अनुसार नवरात्र में सिर्फ आरती की जाएगी। वहीं राजधानी के प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर में श्रद्धालुओं को एंट्री के लिए ई-पास बनवाना होगा। वहीं दिल्ली सरकार ने बढ़ते कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है।
वहीं झंडेवालान देवी मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर में मातारानी को चढ़ाने के लिए फूल-माला, प्रसाद, माता की चुनरी आदि लाना वर्जित कर दिया गया है। कोई श्रद्धालु मंदिर के बाहर से कोई वस्तु लेकर झंडेवाला देवी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान परिस्थिति व सरकारी दिशा निर्देशों को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि झंडेवाला देवी मंदिर समिति ने 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों,10 वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा और इस दौरान झंडेवाला देवी मंदिर में इस आयु वर्ग के लोगों और गर्भवती महिलाओं का प्रवेश पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। वहीं किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क के भी झंडेवाला देवी मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।
वहीं झंडेवाला देवी मंदिर नवरात्रि में मातारानी के दर्शनों के लिए प्रथम नवरात्रि से ही सुबह 06 बजे से लेकर रात्रि 09 बजे तक खुला रहेगा और प्रतिदिन सुबह 06 बजे व शाम 07 बजे मातारानी की आरती और अन्य प्रमुख कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण झंडेवाला देवी मंदिर द्वारा यूटयूब और फेसबुक पर किया जाएगा। सुरक्षा के लिए मंदिर परिसर में अंदर और बाहर 150 सीसीटीवी कैमर लगाए गए हैं तथा झंडेवाला देवी मंदिर की सुरक्षा में सुरक्षाकर्मी और बड़ी संख्या में पुलिस द्वारा कड़ी निगरानी की जाएगी।
दिल्ली सरकार की गाइडलाइन्स में जानिए क्या है (Delhi Government New Corona Guidelines)
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार और दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (डीडीएमए) ने बीते दिनों नई पाबंदियां लगाई हैं। नई गाइडलाइंस के अनुसार, दिल्ली सरकार ने सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक एवं धार्मिक सभाओं पर रोक लगा दी है। राष्ट्रीय एवं वैश्विक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के उद्देश्य को छोड़कर दिल्ली में स्वीमिंग पुल भी बंद रहेंगे।
नई गाइडलाइंस के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे वहीं विवाह कार्यक्रम में केवल 50 लोग शामिल हो सकते हैं। डीडीएमए ने कहा कि दिल्ली में रेस्तरां, बार को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी जाती है। इसके अलावा डीडीएमए ने कहा कि दिल्ली में कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो, डीटीसी एवं क्लस्टर बसें 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगी।
महाराष्ट्र से दिल्ली आने वालों को दिखानी होगी आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट
राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने शनिवार को सख्त पाबंदियों की घोषणा की। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने कहा कि महाराष्ट्र से विमान के जरिए दिल्ली आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी। वहीं नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होने पर 14 दिवसीय पृथक-वास में रहना होगा।
एक नजर में जानिए पूरी गाइडलाइंस
- नाइट कर्फ्यू के बाद अब कुछ और पाबंदियों के साये में दिल्ली
- डीडीएमए के नए आदेश में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर अगले आदेश तक बंद रहेंगे
- मेट्रो-बसों की क्षमता से 50 फीसदी यात्री ही सफर करेंगे
- सरकारी दफ्तरों में भी 50 फीसदी वर्क फ्रॉम होम
- दिल्ली आने वालों को नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट जरूरी
- सिनेमाघर 50 फीसदी कैपिसिटी के हिसाब से ही चलेंगे
- स्विमिंग पूल भी बंद, केवल अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिता की तैयारी करने वालों को ही छूट
- इंटरस्टेट मूवमेंट पर नहीं है कोई पाबंदी
- स्टेडियम में बिना दर्शकों के स्पोर्टर्स इवेंट होंगे