नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने डेंगू को फैलने से रोकने के लिए दायर याचिका पर मंगलवार को उत्तरी दिल्ली नगर निगम को नोटिस जारी किया। याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया है कि स्थानीय इलाके में डेंगू को फैलने से रोकने के लिए नियमित रूप से धुआं छोड़ने, मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए जांच दल बनाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने जैसे उपाय करने के निर्देश प्राधिकारियों को दिये जाएं।
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की एकल पीठ ने डेंगू से पीड़ित माडल टाउन निवासी अनन्य कुमार की याचिका पर यह नोटिस जारी किया। अदालत ने अधिकारियों को इस मामले में एक सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। इस याचिका पर अब 18 नवंबर को आगे सुनवाई होगी। याचिका में कहा गया है कि उक्त क्षेत्र में डेंगू का प्रकोप है और अधिकारियों की लापरवाही के कारण हर दिन कई मामले सामने आ रहे हैं तथा अस्पताल के बिस्तर जल्दी भर रहे हैं।
कुमार ने याचिका के माध्यम से अनुरोध किया है कि उसके आवास के आसपास के इलाके में डेंगू को फैलने से रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएं तथा क्षेत्र में नियमित धुआं छोड़ा जाए, घर-घर जागरूकता अभियान चलाया जाए, इलाके में डेंगू के मच्छर पनपने से रोकने के वास्ते दल बनाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए जाएं।
दिल्ली सरकार के अधिवक्ता अनुज अग्रवाल ने अदालत से कहा कि प्राधिकारी शहर में डेंगू को फैलने से रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं।
वेक्टर जनित बीमारी के बारे में सोमवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार इस मौसम में छह नवंबर तक दिल्ली में नौ लोगों की मृत्यु हुई है और डेंगू के 2,708 मामले दर्ज किए गए हैं, जो 2017 में इस अवधि की तुलना में ज्यादा हैं।