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फिर नहीं मिली जमानत, मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाई कोर्ट से लगा झटका

दिल्ली हाई कोर्ट से मनीष सिसोदिया को एक बार फिर झटका मिला है। 26 फरवरी से जेल में बंद सिसोदिया की जमानत याचिका हाई कोर्ट ने फिर से खारिज कर दी है।

Edited By: Swayam Prakash @swayamniranjan_
Published : May 30, 2023 13:02 IST, Updated : May 30, 2023 13:02 IST
मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया
Image Source : FILE PHOTO मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया

दिल्ली हाई कोर्ट ने शहर की आबकारी नीति से जुड़े मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया को मंगलवार को जमानत देने से इनकार कर दिया। दिल्ली शराब नीति घोटाले की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) कर रहा है। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने AAP के नेता को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया कि उनके खिलाफ लगे आरोप बहुत गंभीर प्रकृति के हैं। सिसोदिया को इस मामले में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। 

हाई कोर्ट ने क्यों नहीं दी जमानत

हाई कोर्ट ने जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सिसोदिया एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उनके जमानत पर रिहा होने पर गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। सीबीआई ने अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में कई दौर की पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। सिसोदिया ने अदालत में निचली अदालत के 31 मार्च के आदेश को चुनौती दी थी। 

मनीष सिसोदिया पर क्या हैं आरोप
अदालत ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि सिसोदिया इस मामले में आपराधिक साजिश के प्रथम दृष्टया सूत्रधार थे और उन्होंने दिल्ली सरकार में अपने और अपने सहयोगियों के लिए लगभग 90-100 करोड़ रुपये की अग्रिम रिश्वत के कथित भुगतान से संबंधित आपराधिक साजिश में "सबसे महत्वपूर्ण व प्रमुख भूमिका" निभाई। सिसोदिया इस मामले से जुड़े धन शोधन के मामले में भी हिरासत में हैं। 

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