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Delhi News: 'कानून होने के बावजूद...', सीवर में मौत पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जताया दुख

Delhi News: बाहरी दिल्ली के मुंडका इलाके में 09 सितंबर को एक सफाईकर्मी और एक सुरक्षा गार्ड की सीवर में जहरीली गैस के कारण मौत हो गई थी।

Edited By: Malaika Imam @MalaikaImam1
Published : Sep 27, 2022 19:10 IST, Updated : Sep 27, 2022 19:10 IST
Delhi High Court
Image Source : FILE PHOTO Delhi High Court

Highlights

  • सीवर के अंदर जहरीली गैस के चलते दो लोगों की मौत
  • पीठ ने डीडीए को अपना रुख बताने के लिए समय दिया
  • कर्मी सीवर साफ करने के लिए नीचे गया, बेहोश हो गया

Delhi News: दिल्ली हाई कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में देश की राजधानी दिल्ली में एक सीवर के अंदर जहरीली गैस के कारण दो व्यक्तियों की मौत पर मंगलवार को अफसोस जताया और कहा कि कानून होने के बावजूद सीवर की हाथों से सफाई का काम जारी है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ घटना की एक खबर के आधार पर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। 

पीठ ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को अपना रुख बताने के लिए समय दिया। बाहरी दिल्ली के मुंडका इलाके में 09 सितंबर को एक सफाईकर्मी और एक सुरक्षा गार्ड की सीवर में जहरीली गैस के कारण मौत हो गई थी। पुलिस ने कहा था कि जब सफाईकर्मी सीवर साफ करने के लिए नीचे गया, तो वह बेहोश हो गया। गार्ड उसे बचाने के लिए नीचे उतरा और वह भी बेहोश हो गया। 

2012 और 2017 के बीच शहर में सफाई कर्मचारियों की मौत

पुलिस के अनुसार, दोनों युवकों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पीठ ने मंगलवार को कहा, "मामला एक सफाईकर्मी की मौत से संबंधित है और सभी कानूनों के बावजूद उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया।" मामले में न्याय मित्र, वरिष्ठ अधिवक्ता राजशेखर राव ने अदालत को बताया कि जैसा कि एक अन्य मामले में हाई कोर्ट की ओर से पारित एक पूर्व आदेश में दर्ज किया गया था, 2012 और 2017 के बीच शहर में सफाई कर्मचारियों की मौत के 800 से अधिक मामले सामने आए थे। 

जिस इलाके में यह घटना हुई वह डीडीए के अधीन है: कील

दिल्ली सरकार के वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने कहा कि घटना के संबंध में पहले ही एक प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और निष्पादन एजेंसी को उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए। पिछली सुनवाई पर दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के वकील ने अदालत को बताया था कि जिस इलाके में यह घटना हुई वह डीडीए के अधीन है और यहां तक ​​कि सफाई कर्मचारी भी डीडीए का कर्मचारी है। 

06 अक्टूबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया

डीडीए के वकील ने जनहित याचिका पर निर्देश लेने के लिए अदालत से समय मांगा। अदालत ने मामले को 06 अक्टूबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। हाई कोर्ट ने 12 सितंबर को एक समाचार रिपोर्ट के आधार पर दो व्यक्तियों की मौत का स्वत: संज्ञान लिया था और निर्देश दिया था कि इस मुद्दे पर एक जनहित याचिका दर्ज की जाए। 

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