नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट बैंच ने आज तबलीगी जमात के कांउन्सिल द्वारा जो दो पिटीशन फाइल की गई थी उसे डिसपोज कर दिया है। हाईकोर्ट ने ये पिटीशन इस डायरेक्शन के साथ डिस्पोज की है कि सभी जमातियों को क्वारंटाइन जोन से 9 निर्धारित जगहों पर शिफ्ट किया जाए और इन जमातियों के खाने और जरूरत के सामान की जिम्मेदारी तबलीगी जमात की ही होगी। कोर्ट ने कहा कि यह जमाती 9 जगहों पर शिफ्ट किए जाएंगे और इसकी जानकारी पुलिस को दी जाएगी। तबलीगी जमात जमातियों के नाम, जगह जहां शिफ्ट किए जाएंगे उसकी जानकारी पुलिस को देंगे। अदालत ने कहा कि कोई भी जमाती बिना पुलिस की जानकारी के इन निर्धारित 9 जगहों से नही जाएंगे।
तीन देशों के 536 तबलीगी जमात सदस्यों के खिलाफ आरोप पत्र दायर करेगी दिल्ली पुलिस
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा तीन देशों के 536 तबलीगी जमात सदस्यों के खिलाफ 12 आरोप पत्र दायर करेगी। पुलिस अभी तक 32 देशों के 374 विदेशी नागरिकों के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर चुकी है। अधिकारियों ने बताया कि तबलीगी जमात के सदस्यों के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने वीजा नियमों एवं महामारी संबंधी कानून के तहत सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया तथा ऐसी लापरवाही की जो जानलेवा बीमारी फैलाने की वजह बन सकती है।
राष्ट्रीय राजधानी के निजामुद्दीन इलाके में मार्च में तबलीगी जमात ने एक बड़े धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जो बाद में देश में कोरोना वायरस का एक केंद्र बनकर सामने आया। इसमें भाग लेने वाले कुछ लोग बाद में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए और उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में अपने गृह नगरों की यात्रा की थी।