आम आदमी पार्टी (AAP) से राज्यसभा सांसद संजय सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कथित शराब घोटाला से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी और ईडी रिमांड को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने संजय सिंह की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका का गुरुवार को हाई कोर्ट में विरोध किया था। ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।
कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था
संजय सिंह की याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरैन ईडी ने संजय सिंह की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने आप सांसद संजय सिंह को दिल्ली नीति में कथित घोटाले के मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।
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13 अक्टूबर को ईडी रिमांड खत्म हुआ था
गिरफ्तार के बाद ईडी ने संजय सिंह को 5 अक्टूबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। जहां से कोर्ट ने संजय सिंह को पहले 10 अक्टूबर तक और फिर 13 अक्टूबर तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया था। ईडी रिमांड की अवधि 13 अक्टूबर को खत्म होने के बाद संजय सिंह को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इसके बाद संजय सिंह ने अपनी रिमांड और गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए 13 अक्टूबर को दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, लेकिन अब वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली है।
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