दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को हाल ही में हुए छात्र संघ चुनाव की मतगणना की अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट ने 26 नवंबर या उससे पहले मतगणना की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि सार्वजनिक संपत्तियों की एक हफ्ते के अंदर सफाई और पेंटिंग हो। हाईकोर्ट ने कहा कि छात्र संघ का चुनाव लड़ रहे वर्तमान उम्मीदवारों और भविष्य के उम्मीदवारों की ये जिम्मेदारी है कि वो यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्टर को साफ और बेहतर बनाकर रखे।
इसके अलावा, अदालत ने दिल्ली विश्वविद्यालय और संबंधित छात्रों को 10 दिनों के भीतर हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें पुष्टि की गई हो कि अदालत के निर्देशों के अनुसार संपत्तियों को बहाल कर दिया गया है। यह निर्णय प्रशांत मनचंदा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद आया, जिन्होंने चुनाव अवधि के दौरान संपत्तियों के नुकसान के बारे में चिंता जताई थी।
कोर्ट का सफाई संबंध में ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश
बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव की मतगणना पर मतगणना रोक लगी हुई थी, आज दिल्ली हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई की। इससे पहले हाईकोर्ट ने 28 अक्टूबर को भी मतगणना की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने सफाई के संबंध में ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता और वकील प्रशांत मनचंदा ने हाईकोर्ट को उन उम्मीदवारों की सूची सौंपी थी जिन्होंने चुनाव के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को विरुपित किया था।
इस बार कितना रहा वोट प्रतिशत?
छात्र संघ चुनाव के मतदान 27 सितंबर को हुए थे। इस बार नए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव का चुनाव करने के लिए दोनों शिफ्टों को मिलाकर कुल वोट प्रतिशत 35.21% रहा। कुल 1 लाख 46 हजार वोटरों में से सिर्फ 51 हजार 400 ने ही वोट डाला है। वोटिंग दो शिफ्टों में हुई थी। मॉर्निंग शिफ्ट में 1 लाख 23 हजार 500 छात्रों में से 44 हजार 300 ने वोट डाले। मॉर्निंग शिफ्ट में वोटिंग प्रतिशत 34.46% रहा। दूसरी ओर, इवनिंग शिफ्ट में 17,386 छात्रों में से केवल 7,087 ने वोट किए, जो कि 40.76% रहा। नतीजे 28 सितंबर को जारी होने थे।
यह भी पढ़ें-
दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले AAP को लगा झटका, पार्टी का ये बड़ा नेता बीजेपी में हुआ शामिल
14 नवंबर को होगा दिल्ली महापौर का चुनाव, पढ़ें आदेश में क्या-क्या लिखा