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AAP मेयर शैली ओबेरॉय को HC का झटका, दोबारा नहीं होंगे MCD स्टैंडिंग कमिटी के चुनाव, कोर्ट ने दिया ये आदेश

हाई कोर्ट ने दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें उन्होंने स्टैंडिंग कमिटी के चुनाव दोबारा कराने की बात कही थी।

Edited By: Malaika Imam @MalaikaImam1
Published on: May 23, 2023 16:07 IST
MCD स्टैंडिंग कमिटी के चुनाव पर हाई कोर्ट का आदेश- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO MCD स्टैंडिंग कमिटी के चुनाव पर हाई कोर्ट का आदेश

दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार को हाई कोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को MCD की स्थायी समिति (स्टैंडिंग कमिटी) के 6 सदस्यों के नए सिरे से चुनाव कराने के फैसले को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें उन्होंने स्टैंडिंग कमिटी के चुनाव दोबारा कराने की बात कही थी। 

"बैलेट को रद्द करने का फैसला कानूनन सही नहीं"

हाई कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि शैली ओबेरॉय का स्टैंडिंग कमिटी के सदस्य के बैलेट को रद्द करने का फैसला कानूनन सही नहीं है। कोर्ट ने मेयर को निर्देश दिया है कि 24 फरवरी को हुए चुनावों के जो नतीजे आए थे, वही घोषित किए जाएं। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस बैलेट को रद्द किया गया था, उसकी काउंटिंग की जाए। 

"फैसला ठोस तथ्यों पर आधारित नहीं था"

अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि मेयर का फैसला बिना किसी अधिकार और शक्ति के लिया गया है। शैली ओबेरॉय का फैसला बिना तथ्यों और अपने अधिकारों से परे जाकर लिया गया था। उनका ये फैसला किसी ठोस तथ्यों पर आधारित नहीं था।

शैली ऑबेरॉय ने एक वोट को रद्द कर दिया था

बता दें कि स्टैंडिंग कमिटी का चुनाव रद्द करने के मेयर शैली ओबेरॉय के फैसले के खिलाफ बीजेपी की काउंसलर शिखा रॉय और कमलजीत शेहरावत ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने आज उसी याचिका पर अपना फैसला सुनाया है। चुनाव के दौरान शैली ऑबेरॉय ने एक वोट को रद्द कर दिया था, जिसे लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ था।

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