नई दिल्ली: रमजान का पाक महीना कोरोना महामारी के बीच 14 अप्रैल से शुरू हो रहा है। इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को हजरत निजामुद्दीन मस्जिद में नमाज अदा करने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने कहा कि रमजान के महीनें में नमाज अदा करने के लिए मस्जिद को संचानल करने की अनुमति दी जा सकती है।
साथ ही उन्होंने कहा कि राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। उचित सामाजिक दूरी और मास्क लगाने जैसे कोविड प्रोटोकॉल को गंभीरता से पालन करना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने केन्द्र और दिल्ली पुलिस की इस दलील को खारिज कर दिया कि पुलिस की तरफ से वैरिफाइड 200 लोगों की सूची में से सिर्फ एक वक्त पर 20 लोगों को ही अंदर जाने की इजाजत दी जाए।
जस्टिस मुक्त गुप्ता ने कहा, "यह एक सार्वजनिक स्थल है। जब अन्य जगहों के धार्मिक स्थलों पर ऐसी कोई रोक नहीं है तो फिर वे वहां पर आने वाले लोगों की संख्या तय नहीं कर सकते।" उन्होंने आगे कहा, "कोई भी व्यक्ति मंदिर, मस्जिद या गिरिजाघर में जा सकता है और किसी की तरफ से 200 लोगों की सूची नहीं दी जा सकती है।"
इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बाद सोमवार को कार्यालयों, मेट्रो और बस सेवाओं में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम किया गया। इसके अलावा विवाह समारोह तथा अंतिम संस्कार में लोगों की संख्या घटाने, सार्वजनिक परिवहन को आधी क्षमता के साथ संचालित करने और सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति घटाने का निर्देश दिया गया था।
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