Thursday, December 19, 2024
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सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली HC ने CBI को जारी किया नोटिस, 20 अप्रैल को सुनवाई

बुधवार को सीबीआई जज एम. के. नागपाल (राउज एवेन्यू कोर्ट) ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। और न्यायाधीश नागपाल ने उनकी न्यायिक हिरासत भी 17 अप्रैल तक बढ़ा दी थी।

Edited By: Shashi Rai @km_shashi
Published : Apr 06, 2023 13:09 IST, Updated : Apr 06, 2023 13:09 IST
आप नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया
Image Source : PTI आप नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को आबकारी नीति मामले में आप नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने मामले को 20 अप्रैल को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया और जांच एजेंसी को अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया। सिसोदिया के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने कहा, ''इस मामले में मेरे अलावा सभी को जमानत दे दी गई है। मैं मामले में सबसे कम संभव तारीख का अनुरोध कर रहा हूं।''

CBI जज ने खारिज कर दी थी याचिका

अदालत ने आदेश दिया, ''नोटिस जारी करें। दो सप्ताह के भीतर सकारात्मक रूप से जवाब दाखिल करें। कॉपी दूसरे पक्ष को भी दी जाए।'' दरअसल, बुधवार को सीबीआई जज एम. के. नागपाल (राउज एवेन्यू कोर्ट) ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। और न्यायाधीश नागपाल ने उनकी न्यायिक हिरासत भी 17 अप्रैल तक बढ़ा दी थी।

आपराधिक साजिश रचने वाला माना

न्यायाधीश नागपाल की पीठ के समक्ष केंद्रीय जांच एजेंसी ने सिसोदिया की हिरासत बढ़ाने की मांग की थी। न्यायाधीश नागपाल ने उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि ''प्रथम दृष्टया सिसोदिया को आपराधिक साजिश रचने वाला माना जा सकता है।''

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