नयी दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों की पृष्ठभूमि में दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने शहर में इस जानलेवा संक्रमण के रोकथाम के लिए महामारी कानून के तहत नियम बनाए हैं। सरकार ने इस संबंध में बृहस्पतिवार को अधिसूचना जारी की है। दिल्ली महामारी (म्यूकरमायकोसिस) नियम, 2021, प्रकाशन की तारीख से एक साल के लिए वैध रहेगा। इसमें कहा गया है कि सभी स्वास्थ्य सुविधाएं (सरकारी या निजी), राष्ट्रीय राजधानी में ब्लैक फंगस के संदिग्ध या पुष्ट, सभी मामलों की जानकारी शहर के स्वास्थ्य विभाग को देंगी।
उसमें कहा गया है कि दिल्ली के सभी अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ब्लैक फंगस की स्क्रीनिंग, पहचान और प्रबंधन के दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे। नये नियमन के अनुसार, ‘‘स्वास्थ्य विभाग की पूर्वानुमति के बगैर कोई व्यक्ति, संस्था या संस्थान ब्लैक फंगस प्रबंधन से जुड़ी कोई सूचना या सामग्री प्रसारित नहीं करेगा।’’
नियम में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति, संस्था या संस्थान ब्लैक फंगस पर नये नियमों का उल्लंघन करता है तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (सरकारी कर्मचारी द्वारा जारी सरकारी आदेश की अवहेलना) के तहत दंडनीय होगा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन ने बुधवार को बताया था कि 26 मई तक शहर में ब्लैक फंगस संक्रमण के करीब 600 मामले आए हैं जिनमें से 200 से ज्यादा 23 मई को आए।
ये भी पढ़ें
- तीन सौ से अधिक लोगों का अंतिम संस्कार करने वाला व्यक्ति कोरोना से जंग हारा
- कोरोना ने बरपाया कहर, अब तक जान गंवा चुके हैं 740 से ज्यादा डॉक्टर्स
- कोरोना मरीज के जाने के बाद 2 से 3 घंटे बाद तक भी हवा में रहता है वायरस, तीन सेंट्रल लैब ने चेताया
- सिलेब्रिटी, नेता कैसे खरीद रहे कोविड-19 रोधी दवाएं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकारा