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दिल्ली के स्कूलों में अवैध बांग्लादेशी छात्रों को नहीं मिलेगा एडमिशन, सरकार ने जारी किया आदेश

दिल्ली सरकार ने अवैध बांग्लादेशी छात्रों के दस्तावेजों की जांच के निर्देश दिए हैं। ऐसे छात्रों का नामांकन रोकने के लिए सख्ती से दस्तावेजों की जांच और उनका सत्यापन किया जाएगा।

Edited By: Amar Deep
Published : Dec 23, 2024 21:21 IST, Updated : Dec 23, 2024 21:21 IST
अवैध बांग्लादेशी छात्रों को नहीं मिलेगा एडमिशन।
Image Source : PEXELS/REPRESENTATIVE IMAGE अवैध बांग्लादेशी छात्रों को नहीं मिलेगा एडमिशन।

दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के नामांकन को रोकने के लिए आदेश जारी किया है। दिल्ली सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के नामांकन को रोकने के लिए सख्त प्रवेश प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने और छात्रों के दस्तावेजों को सत्यापित करने का काम किया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत स्कूलों को प्रवेश प्रक्रिया के दौरान बांग्लादेश से अवैध तौर पर आए प्रवासी छात्रों की पहचान करने का निर्देश दिया गया है।

दस्तावेजों की होगी जांच

जारी आदेश के अनुसार, "डीओई के सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि प्रवासी बच्चों को स्कूलों में प्रवेश देते समय, यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से सावधानीपूर्वक प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है कि सभी आवश्यक दस्तावेज जमा किए जाएं, सत्यापित किए जाएं और ठीक से संभाले जाएं। डीओई के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के प्रमुखों को निर्देश दिया जाता है कि किसी भी संदेह की स्थिति में, मामला स्थानीय पुलिस और राजस्व प्राधिकरण को भेजा जाना चाहिए।"

MCD ने भी जारी किया था आदेश

बता दें कि हाल ही में एमसीडी ने भी इस संबंध में एक आदेश जारी किया था। इसमें कहा गया, ‘शिक्षा विभाग से अनुरोध है कि वह नगर निगम के स्कूलों में प्रवेश देते समय अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान करने के लिए विशेष उपायों का सहारा लें।’ इसने MCD स्कूलों में पहले से नामांकित ऐसे बच्चों की पहचान के लिए ‘प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन’’ चलाने का भी आह्वान किया। आदेश में सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को ‘बांग्लादेश के अवैध प्रवासियों द्वारा किए गए अतिक्रमणों को हटाने के लिए उचित कार्रवाई करने’ का भी निर्देश दिया गया है।

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