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दिल्ली सरकार ने होटलों व रेस्तराओं के बारों का दो महीने का लाइसेंस शुल्क माफ किया

आतिथ्य क्षेत्र को राहत देते हुए दिल्ली सरकार ने उन होटलों और रेस्तराओं के बारों का दो महीने का लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया है जो कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान लागू किए गए लॉकडाउन में बंद रहे थे। सरकार के इस कदम से शराब परोसने वाले होटलों, रेस्तराओं, गेस्ट हाउस मालिकों को राहत मिलेगी।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published : July 01, 2021 21:11 IST
दिल्ली सरकार ने होटलों व रेस्तराओं के बारों का दो महीने का लाइसेंस शुल्क माफ किया
Image Source : REPRESENTATIVE IMAGE दिल्ली सरकार ने होटलों व रेस्तराओं के बारों का दो महीने का लाइसेंस शुल्क माफ किया

नयी दिल्ली। आतिथ्य क्षेत्र को राहत देते हुए दिल्ली सरकार ने उन होटलों और रेस्तराओं के बारों का दो महीने का लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया है जो कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान लागू किए गए लॉकडाउन में बंद रहे थे। सरकार के इस कदम से शराब परोसने वाले होटलों, रेस्तराओं, गेस्ट हाउस मालिकों को राहत मिलेगी। दिल्ली में महामारी की दूसरी लहर के दौरान अप्रैल में लॉकडाउन लगाया गया था।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के आदेश के बाद होटलों और रेस्तराओं में स्थित सभी बार 16 अप्रैल से 20 जून तक बंद रहे थे। आबकारी विभाग ने पिछले महीने लाइसेंस धारकों को निर्देश दिया था कि एक जुलाई से 30 सितंबर तक लाइसेंस की अवधि बढ़ाने के लिए शुल्क का भुगतान करें।

आबकारी विभाग के बुधवार के आदेश में कहा गया है, “ दिल्ली के होटलों और रेस्तराओं पर कोविड-19 और लॉकडाउन के प्रभाव पर विचार करते हुए, सक्षम प्राधिकारी ने दिल्ली आबकारी नियम 2010 के नियम 49 के प्रावधानों के मद्देनजर फैसला किया है कि लॉकडाउन की अवधि (16 अप्रैल से 20 जून) को लाइसेंस रद्द करने के रूप में माना जा सकता है।”

आदेश के मुताबिक, लाइसेंसधारक द्वारा 2021-22 की पहली तिमाही के लिए भुगतान किए गए लाइसेंस शुल्क को दूसरी तिमाही (एक जुलाई से 30 सितंबर) के लिए समायोजित किया जा सकता है। विभाग ने दूसरी तिमाही में लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तारीख को 30 जून से बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है। 

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