नयी दिल्ली। दिल्ली सरकार ने मंगलवार को कोरोना वायरस की महामारी के मद्देनजर जल बिल बकाया और विलंब भुगतान अधिभार को एकमुश्त माफ करने की योजना की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ा दी। पिछले साल अगस्त में शुरू की गई योजना में सभी श्रेणी के घरों को विलंब शुल्क भुगतान से छूट दी गई थी जबकि लंबित जल बिल को घरों के श्रेणी के आधार पर आंशिक रूप से पूर्ण रूप से माफ करने का प्रावधान किया गया था।
जल जनोपयोगी सेवा के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने ट्वीट किया, 'कोरोना वायरस की महामारी के मद्देनजर दिल्ली जल बोर्ड की जल बिल माफी योजना को तीन महीने और बढ़ाया गया है और अब यह 30 सितंबर को समाप्त होगी।' उन्होंने कहा कि इस कदम से उन लोगों को लाभ होगा जो लॉकडाउन की पाबंदियों की वजह से इस योजना का लाभ नहीं ले सके थे।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली की कॉलोनियों को 'ए' से 'एच' तक श्रेणी में बांटा गया है। 'ए' से 'डी' श्रेणी की कॉलोनियों का माना जाता है कि ये मध्यम एवं उच्च मध्यम वर्ग के आवासीय क्षेत्र हैं। 'ए' श्रेणी में महारानी बाग, चाणक्यपुरी और गोल्फ लिंक जैसे इलाके आते हैं।'ए' और 'बी' श्रेणी की कॉलोनी में मूल बकाये पर 25 प्रतिशत की छूट दी गई है जबकि 'सी' श्रेणी की कॉलोनी में 50 प्रतिशत की छूट दी गई है। 'डी' श्रेणी की कॉलोनी में रहने वाले लोगों को मूल बकाये पर 75 प्रतिशत की छूट दी गई है।