Highlights
- परिवहन विभाग ने लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को दी बड़ी राहत
- 31 मार्च को समाप्त हो रहे ‘लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस’ की वैधता को 2 महीने के लिए बढ़ाया
- दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ट्वीट कर दी जानकारी
नयी दिल्ली: दिल्ली परिवहन विभाग ने 31 मार्च को समाप्त हो रहे ‘लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस’ की वैधता को दो महीने बढ़ाकर 31 मई, 2022 तक कर दिया है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने यह घोषणा की और कहा कि यह लोगों के लिए अपने लर्निंग लाइसेंस को नवीनीकृत कराने का अंतिम अवसर है।
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने एक ट्वीट में कहा, ''जिन लर्निंग लाइसेंस की वैधता 31 मार्च तक समाप्त होने जा रही है, उन्हें 2 महीने यानी 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कृपया ध्यान दें कि यह अंतिम अवसर है।'' उन्होंने इस संबंध में अपने विभाग द्वारा जारी आदेश की एक तस्वीर भी संलग्न की।
परिवहन विभाग द्वारा गुरुवार को जारी आदेश में कहा गया है कि लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समय-समय पर बढ़ाई गई है क्योंकि कोविड-19 के कारण दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के दिशानिर्देशों अनुसार लाइसेंस से संबंधित परीक्षाओं को निलंबित कर दिया गया था।
दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को बड़ी राहत देते हुए 31 मार्च को खत्म हो रहे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी को बढ़ाकर 31 मई 2022 तक मान्य कर दिया गया है। इससे पहले भी ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता बढ़ाई गई थी, जिन लाइसेंस की वैधता 1 फरवरी 2020 से 31 जनवरी 2022 को समाप्त हो रही है, उसकी वैधता 31 मार्च 2022 तक मान्य की गई थी।
लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करें?
अगर आप भी लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो सबसे पहले परिवहन सारथी पोर्टल (Parivahan Saarthi portal) पर जाएं और राज्य चुनें। ‘न्यू लर्नर लाइसेंस ‘ पर क्लिक करें, जिसके बाद नया पेज खुल जाएगा। यहां अपने बारे में निजी जानकारी, अपना पता, फोन नंबर आदि भरना पड़ेगा। फिर फोटो और साइन की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करनी होगी। इसके बाद टेस्ट के लिए तारीख चुनें। आखिरी स्टेप फीस जमा करने का होगा। यहां तक ऑनलाइन प्रक्रिया के बाद आपको टेस्ट के लिए आरटीओ ऑफिस जाना पड़ेगा। इसके कुछ दिन बाद आप लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे।
लर्निंग लाइसेंस एप्लाई करने के लिए ये हैं जरूरी दस्तावेज
- लर्निंग लाइसेंस (LL) की एप्लीकेशन डिटेल भरें
- डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें
- फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें
- ई-साइन डॉक्यूमेंट
- फीस का भुगतान
- पेमेंट स्टेटस वेरिफाई करें
- LL स्लॉट बुक करें