दिल्ली सरकार ने अप्रैल से जून के दौरान लोकसभा चुनाव और धार्मिक त्योहारों के मद्देनजर शुष्क दिवस यानी ड्राई-डे घोषित कर दिए हैं। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। आबकारी विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में शराब की दुकानें ईद-उल-फितर, राम नवमी, महावीर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा और ईद-उल-जुला को बंद रहेंगी। आबकारी विभाग का कहना है कि सभी लाइसेंसधारियों को अपने लाइसेंस प्राप्त परिसर या दुकान पर ड्राई-डे का आदेश दिखाना होगा।
चुनाव के मद्देनजर रहेंगे ड्राई-डे
वहीं एक अन्य अधिसूचना में आबकारी विभाग ने कहा कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर मतदान के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में विभिन्न प्रकार की शराब की दुकानें और अन्य लाइसेंस प्राप्त परिसर 23 मई की शाम 6 बजे से 25 मई की शाम 6 बजे तक (मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले) बंद रहेंगें। अधिसूचना में कहा गया है कि दिल्ली में शराब की दुकानें 4 जून (पूरे दिन) को भी बंद रहेंगी। चार जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना होगी।
दिल्ली का 'ड्राई-डे कैलेंडर'-
- 11 अप्रैल
- 17 अप्रैल
- 21 अप्रैल
- 23 मई
- 24 मई
- 25 मई (शाम 6 बजे तक)
- 4 जून
- 17 जून
यूपी के भी इन इलाकों में ड्राई-डे
हाल ही में जारी एक अधिसूचना में, आबकारी विभाग ने कहा कि उत्तर प्रदेश के बागपत, गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर (नोएडा) में लोकसभा चुनाव के कारण 24 अप्रैल शाम 6 बजे से 26 अप्रैल शाम 6 बजे तक (मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले) शुष्क दिवस रहेगा। विभाग ने कहा कि यह उन सभी लाइसेंसधारियों पर लागू होगा जिनकी दुकानें/परिसर उत्तर प्रदेश के बागपत, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जिलों की सीमा के 100 मीटर के अंदर स्थित हैं।
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