नई दिल्ली. दिल्ली सरकार ने सोमवार से राष्ट्रीय राजधानी स्थित स्टेडियम और खेल परिसरों को बिना दर्शकों के खोलने की अनुमति दे दी है। डीडीएमए की ओर से रविवार को जारी एक आदेश में यह जानकारी दी गई।
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने आदेश में कहा कि स्टेडियम और खेल परिसरों को खोलने के दौरान कोविड-19 से जुड़ी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और अन्य दिशा निर्देंशों के साथ कोविड से बचाव के नियमों का सख्ती से अनुपालन करना होगा।
हालांकि आदेश में कहा गया है कि सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स,स्विमिंग पूल, स्पा, स्कूल और कॉलेज, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य तरह के समागमों पर पहले की तरह रोक जारी रहेगी।
वहीं, दिल्ली मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन की बसों का 50 प्रतिशत क्षमता के साथ परिचालन होता रहेगा।
उल्लेखनीय है कि पिछले हफ्ते डीडीएमए ने जिम और योग संस्थानों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी थी। इसके साथ ही बारात घरों और होटलों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ शादी समारोह आयोजित करने की इजाजत दी गई थी।