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Delhi Excise Policy Case: AAP सांसद संजय सिंह को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने बढ़ाई न्यायिक हिरासत

दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने गुरुवार को उनकी न्यायिक हिरासत 4 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी है।

Written By: Malaika Imam @MalaikaImam1
Published : Nov 24, 2023 15:30 IST, Updated : Nov 24, 2023 16:11 IST
संजय सिंह- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO संजय सिंह

दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने गुरुवार को उनकी न्यायिक हिरासत 4 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी है। कोर्ट ने संजय सिंह की नियमित जमानत की अर्जी पर सुनवाई के दौरान उन्हें जेल में इलेक्ट्रिक केतली देने की इजाजत दे दी है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि मामले में जल्द ही सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाएगी। इससे पहले संजय सिंह की कस्टडी 10 नवंबर को 24 नवंबर तक के लिए बढ़ाई गई थी। जिसे अब फिर से 4 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) और संजय सिंह के पक्ष को सुनने के बाद अदालत ने उन्हें फिर से जेल भेज दिया। 

पूछताछ के बाद गिरफ्तारी

ED ने 4 अक्टूबर को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय सिंह के सरकारी आवास पर छापेमारी की थी। ईडी ने संजय सिंह से कई घंटों की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। 8 दिन तक ईडी कस्टडी में पूछताछ के बाद उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। इस दौरान कई बार हिरासत की तारीख खत्म होने पर संजय सिंह ने कोर्ट में जमानत की लगाई, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। वहीं, संजय सिंह ने ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है, जिस पर शनिवार को सुनवाई हो सकती है। दिल्ली शराब नीति मामले में ही दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी जेल में हैं। 

क्या है मामला?

दिल्ली सरकार आबकारी नीति लागू होने में हुई गड़बड़ी होने आरोपों के बीच सितंबर 2022 में इसे वापस ले लिया था। प्रवर्तन निदेशालय (ED) का दावा है कि दिल्ली शराब नीति में कई डीलरों को फायदा पहुंचाने के लिए कथित तौर पर रिश्वत ली गई है। इस पैसे का इस्तेमाल पार्टी के लिए किया गया है। ईडी का आरोप है कि संजय सिंह आबकारी नीति को बनाने में उनकी भी अहम भूमिका थी और वह रिश्वत के लेन-देन से जुड़े हुए थे। इन आरोपों को आम आदमी पार्टी खारिज करते आ रही है। 'आप' का कहना है कि केंद्र सरकार सियासी फायदे के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। वहीं, बीजेपी का कहना है कि जांच एजेंसी सबूत के आधार पर कार्रवाई करती है।

दिल्ली शराब घोटाला केस में इसी साल जनवरी में ईडी ने अपनी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम जोड़ा था। इसको लेकर संजय सिंह ने काफी हंगामा मचाया था। इसके बाद मई में संजय सिंह ने दावा किया कि ईडी ने उनका नाम गलती से जोड़ दिया है। ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपये का चंदा लेने का जिक्र है। वहीं, दिल्ली शराब नीति केस में ईडी की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट 2 मई को जारी की गई थी, जिसमें 'आप' के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का भी नाम सामने आया था। हालांकि, उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया है।

अब तक के घटनाक्रम- 

  1. नवंबर 2021 को नई शराब नीति लागू हुई थी।
  2. जुलाई 2022 में शराब नीति में घोटाला का आरोप लगा।
  3. अगस्त 2022 को CBI और ED ने केस दर्ज किया।
  4. सितंबर 2022 सरकार ने नई नीति को रद्द किया।
  5. फरवरी 2023 को CBI ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया।
  6. अक्टूबर 2023 में ED ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया।

मामले में SC ने केंद्र-ED से मांगा जवाब 

वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए केंद्र और ED से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने केंद्र और ED को नोटिस जारी कर उनसे 11 दिसंबर से पहले जवाब दाखिल करने को कहा। पीठ ने आदेश दिया कि अगर संजय सिंह नियमित जमानत के लिए याचिका दायर करते हैं, तो इस पर 20 अक्टूबर को दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले में की गई टिप्पणी से स्वतंत्र रूप से विचार किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में मामले में उनकी गिरफ्तारी में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा था कि वह साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने पर प्रमुख जांच एजेंसी पर राजनीतिक मकसद होने का आरोप नहीं मढ़ सकती।

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