Sunday, December 22, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. दिल्ली
  3. मनीष सिसोदिया की जेल में ही कटेगी होली, जमानत पर 10 मार्च को होगी सुनवाई

मनीष सिसोदिया की जेल में ही कटेगी होली, जमानत पर 10 मार्च को होगी सुनवाई

सीबीआई के वकील ने दलील दी है कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। सिसोदिया के वकील ने रिमांड की डिमांड का विरोध किया है।

Reported By: Gonika Arora @AroraGonika
Published : Mar 04, 2023 14:36 IST, Updated : Mar 04, 2023 15:14 IST
दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया
Image Source : ANI दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया

दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। अदालत ने सिसोदिया की रिमांड अवधि बढ़ा दी है। उन्हें दो दिन की सीबीआई रिमांड दी गई है। सीबीआई ने सिसोदिया की 3 दिन की रिमांड मांगी थी । सीबीआई के वकील ने दलील दी है कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। सिसोदिया के वकील ने रिमांड की डिमांड का विरोध किया है। सिसोदिया के वकील ने कहा है कि जांच में असहयोग रिमांड का आधार नहीं हो सकता।

कोर्ट ने पूछा- कितनी देर तक की पूछताछ?

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने CBI से पूछा कि इस रिमांड के दौरान मनीष सिसोदिया की कितनी देर तक जांच हुई? इसपर सीबीआई ने अदालत से कहा कि वह अभी भी सहयोगी नहीं कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने रिमांड बढ़ाने की सीबीआई की अर्जी का विरोध किया है। सिसोदिया के वकील कृष्णन का तर्क है कि सीबीआई द्वारा रिमांड बढ़ाने की मांग करना उचित नहीं है। 

जमानत पर 10 मार्च को होगी सुनवाई
दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 10 मार्च की तारीख तय की है। सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस भी जारी किया है। मतलब साफ है कि होली से पहले मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल सकती है और वह अभी सीबीआई की हिरासत में ही रहेंगे।

ये भी पढ़ें-

अभी कम नहीं होंगी सिसोदिया की मुश्किलें, सीबीआई कर रही इस काम की तैयारी

सिसोदिया और सत्येंद्र की जगह लेंगे आतिशी और सौरभ, केजरीवाल ने उपराज्यपाल को भेजे नाम

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। News in Hindi के लिए क्लिक करें दिल्ली सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement