नई दिल्ली: तीन तलाक की कुरीति मुस्लिम महिलाओं के संरक्षण के लिए 2019 में बने कानून के तहत एक अपराध है लेकिन मु्स्लिम समुदाय में अभी भी कुछ लोग इस कुरीति के तहत चल रहे हैं। ताजा मामला ये है कि अपनी पत्नी को तीन तलाक देने के आरोप में दिल्ली के एक डॉक्टर को बेंगलुरु एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। 40 साल के डॉक्टर बेंगलुरु से ब्रिटेन जाने वाले थे।
दिल्ली पुलिस ने बताया कि डॉक्टर ने एक बार में 'तलाक, तलाक, तलाक' बोलकर मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत अपराध किया है। घटना 13 अक्टूबर, 2022 को हुई लेकिन इस महीने की शुरुआत में मामला तब प्रकाश में आया जब पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी में 36 वर्षीय महिला ने पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया। जांच और तकनीकी निगरानी के बाद यह पता लगा कि आरोपी बेंगलुरु एयरपोर्ट पर है जहां से दिल्ली पुलिस की एक टीम ने उसे नौ फरवरी को पकड़ लिया और फिर गिरफ्तार कर लिया।
पीड़ित की पहचान उजागर नहीं की गई
पुलिस ने पीड़ित की पहचान उजागर नहीं करने के लिए आरोपी के नाम का खुलासा नहीं किया है। एक फरवरी को दर्ज प्राथमिकी के अनुसार महिला ने कहा कि उसने 13 अक्टूबर, 2022 को ‘‘तीन तलाक’’ देने के लिए अपने पति खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने बताया कि महिला ने अपनी शिकायत में कहा है कि वह 2018 में आरोपी से मिली थी। दोनों ने 2020 में शादी की और उनकी कोई संतान नहीं है।
शादी के कुछ महीने बाद आरोपी ने अपनी पत्नी से कहा कि वह कुछ परीक्षाओं की तैयारी करना चाहता है और इसलिए वह पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दिल्ली में कहीं और रहना चाहता है। उन्होंने शिकायत के हवाले से बताया कि शादी के एक साल के अंदर ही आरोपी कल्याणपुरी इलाके के पूर्वी विनोद नगर में रहने के लिए चला गया जबकि महिला लाजपत नगर में ही रह रही थी।
शादी किसी के साथ और लिव इन पार्टनर कोई और!
पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि पति के नयी जगह पर जाने के बाद से ही महिला ने उसके व्यवहार में बदलाव महसूस किए और उससे मिलने का फैसला किया। पिछले साल 13 अक्टूबर को जब वह उसके कल्याणपुरी वाले घर गई तो उसने पाया कि वह वहां किसी अन्य महिला के साथ रह रहा था। महिला ने आरोपी पर विवाहेतर संबंध का आरोप लगाया। आरोपी ने कथित रूप से उसे पीटा और अपनी लिव-इन पार्टनर के सामने उसे 'तीन तलाक' दे दिया।
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