Saturday, November 23, 2024
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Delhi New Guidelines: दिल्ली में क्रिसमस, नववर्ष के जश्न को लेकर गाइडलाइंस जारी, जानिए नए नियम

डीडीएमए ने जिलाधिकारियों को दिल्ली के उन इलाकों की पहचान करने का निर्देश दिया, जहां कोविड-19 के तेजी से फैलने की आशंका है। जिलाधिकारियों और पुलिस उपायुक्तों (डीसीपी) को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करने का निर्देश दिया गया है कि लोग सामाजिक दूरी का पालन करें और मास्क पहनें।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: December 22, 2021 18:50 IST
Delhi New Guidelines: दिल्ली में क्रिसमस, नववर्ष के जश्न को लेकर नई गाइडलाइंस जारी, जानिए नए नियम- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO Delhi New Guidelines: दिल्ली में क्रिसमस, नववर्ष के जश्न को लेकर नई गाइडलाइंस जारी, जानिए नए नियम

Highlights

  • दिल्ली में New Year और Christmas पर रहें सावधान
  • DDMA ने नए साल और क्रिसमस के दौरान जुटने वाली भीड़ पर रोक लगाने का आदेश दिया है
  • दिल्ली सरकार ने लोगों से भीड़भाड़ वाली जगहों पर न जाने की अपील की है

नयी दिल्ली: भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron)को लेकर खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन को लेकर नई गाइडलाइंस (Delhi Omicron New guidelines) जारी की गई है। नई गाइडलाइंस के अनुसार, दिल्ली में अब दुकानदारों को नो मास्क, ना एंट्री का बोर्ड लगाना जरूरी होगा। इसके साथ ही शादी समारोह में 200 से ज्यादा लोगों को बुलाने की अनुमति नहीं होगी। क्रिसमस और नए साल के जश्न को लेकर भी गाइडलाइंस जारी की गई है। इसके साथ ही दिल्ली में सभी तरह के समारोह पर रोक लगा दी गई है।

कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और ओमीक्रोन स्वरूप का संक्रमण फैलने के खतरे के मद्देनजर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने बुधवार को जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि दिल्ली में क्रिसमस और नववर्ष के जश्न को लेकर कोई जमावड़ा नहीं हो। डीडीएमए ने जिलाधिकारियों को दिल्ली के उन इलाकों की पहचान करने का निर्देश दिया, जहां कोविड-19 के तेजी से फैलने की आशंका है। 

जिलाधिकारियों और पुलिस उपायुक्तों (डीसीपी) को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करने का निर्देश दिया गया है कि लोग सामाजिक दूरी का पालन करें और मास्क पहनें। डीडीएमए ने अपने आदेश में कहा, ‘‘सभी जिलाधिकारी अपने-अपने अधिकार में आने वाले पूरे क्षेत्र का गहन सर्वेक्षण करेंगे और उन बस्तियों, मोहल्लों के बाजारों और भीड़-भाड़ वाले स्थानों की पहचान करेंगे, जिनमें कोरोना वायरस और इसके ओमीक्रोन स्वरूप से तेजी से फैलने की आशंका है।’’ 

इसमें कहा गया है कि सभी जिलाधिकारी और डीसीपी सार्वजनिक स्थानों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए पर्याप्त संख्या में प्रवर्तन दल तैनात करेंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोग कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए आवश्यक नियमों का पालन करें और कोविड-19 के मामलों को बढ़ने से रोका जा सके। दिल्ली सरकार ने लोगों से भीड़भाड़ वाली जगहों पर न जाने की अपील की है। 

रेस्टोरेंट बार के लिए ये हैं नियम

डीडीएमए ने अपनी नई गाइडलाइंस में सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, त्योहारों से जुड़ी सभाएं और अन्य सभाओं पर दिल्ली में पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। इसके साथ ही रेस्टोरेंट्स और बार में अब सीटों की कुल क्षमता का 50 फीसदी ही इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई है, यानी 50 फीसदी लोग ही रेस्टोरेंट और बार में बैठ सकेंगे। यही फैसला ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल्स पर भी लागू होगा। इसके अलावा खेल से जुड़ी एक्टिविटी के दौरान स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दर्शकों को बैठने की इजाज़त नहीं होगी। मान्यता प्राप्ट साप्ताहिक बाज़ारों को अनुमति होगी लेकिन उन्हें कोरोना से जुड़े नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा।

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