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दिल्ली में अगले आदेश तक लागू रहेगा Lockdown, 31 मई से अनलॉक के पहले चरण में इन्हें मिलेगी छूट

देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के माामलों को लेकर संपूर्ण लॉकडाउन (Delhi Lockdown) की अवधि को अगले आदेश तक के लिए एकबार फिर से बढ़ा दिया है। 

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: May 29, 2021 23:49 IST
दिल्ली में अगले आदेश तक लागू रहेगा Lockdown, 31 मई से अनलॉक के पहले चरण में इन्हें मिलेगी छूट - India TV Hindi
Image Source : PTI FILE PHOTO दिल्ली में अगले आदेश तक लागू रहेगा Lockdown, 31 मई से अनलॉक के पहले चरण में इन्हें मिलेगी छूट 

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के माामलों को लेकर संपूर्ण लॉकडाउन (Delhi Lockdown) की अवधि को अगले आदेश तक के लिए एकबार फिर से बढ़ा दिया है। दिल्ली में लॉकडाउन को लेकर दिल्ली सरकार ने औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं। दिल्ली में लॉकडाउन 7 जून की सुबह 5:00 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि, दिल्ली में 31 मई से अनलॉक की प्रक्रिया की शुरुआत के तहत दो तरह की छूट दी गई है।

पहले से ही आवश्यक सेवाओं समेत जिन चीजों को छूट दी गई थी उनके अतिरिक्त अब फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन साइट को भी छूट दी गई है। आदेश के मुताबिक, इंडस्ट्रियल एरिया में चारदीवारी या परिसर में मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन यूनिट को चलाने की इजाजत होगी। वर्क साइट के भीतर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की जा सकेगी। दिल्ली सरकार ने इसके लिए औपचारिक आदेश जारी किए हैं। इन दो तरह के कामों को छूट दी गई है लेकिन नियम और शर्तें भी रखी गई है।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विभाग (DDMA) ने दिल्ली में एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया है। DDMA ने कहा कि जरूरी चीजों की गतिविधियों को छोड़कर लोगों की आवाजाही पर कर्फ्यू को अगले महीने की 7 जून सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। शुक्रवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई डीडीएमए की बैठक में 2 मामलों में छूट देने का फैसला लिया गया था। बैठक के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डिजिटल प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि डीडीएमए ने सोमवार सुबह पांच बजे से औद्योगिक और निर्माण गतिविधियों को एक सप्ताह तक खोलने का निर्णय लिया है। अन्य सभी मामलों में अभी पूर्व की तरह प्रतिबंध जारी रहेगा।

आदेश के मुताबिक अनलॉक में इन्हें मिली छूट

  • स्वीकृत इंडस्ट्रियल एरिया में बंद परिसर में मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन यूनिट चलाई जा सकेगी।
  • जिन कंस्ट्रक्शन साइट पर वर्कर्स बाउंड्री के अंदर काम कर रहे हैं वहां निर्माण कार्य की अनुमति होगी।

क्या होंगी शर्तें

  • सिर्फ असिम्प्टोमैटिक वर्कर्स को काम करने की इजाज़त होगी।
  • थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा।
  • वर्क आवर्स अलग-अलग शिफ्ट में होंगे ताकि एक समय पर ज़्यादा भीड़ न हो।
  • जिलाधिकारी के द्वारा रैंडम RT-PCR और रैपिड टेस्ट कराये जाएंगे।
  • सभी श्रमिक और कामगारों को कोरोना से जुड़ी सभी शर्तों और व्यवहार जैसे मास्क लगाना सोशल डिस्टेंसिंग बरतना अनिवार्य होगा. डीएम के अधीन स्पेशल टीम बनाई जाएंगी जो समय समय पर निरीक्षण करेंगी।
  • वर्कर्स को ई-पास के ज़रिए मूवमेंट की इजाज़त होगी।
  • मालिक, एम्प्लॉयर्स,कॉन्ट्रैक्टर्स पोर्टल पर डिटेल्स देकर अपने वर्कर्स/ कर्मचारियों के लिए ई-पास आवेदन कर सकेंगे।
  • नियम उल्लंघन करने पर मैनुफैक्चरिंग यूनिट या कंस्ट्रक्शन साइट को बन्द भी किया जा सकता है और DDMA एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी।

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