Thursday, November 21, 2024
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सत्येंद्र जैन को मिलेगी जमानत या जेल में मनेगी दीवाली, कोर्ट आज सुनाएगा फैसला

दिल्ली की एक अदालत आम आदमी पार्टी (आप) नेता एवं पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर शुक्रवार को अपना आदेश सुना सकती है।

Edited By: Mangal Yadav @MangalyYadav
Updated on: October 18, 2024 8:38 IST
पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन- India TV Hindi
Image Source : FILE-PTI पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन

नई दिल्लीः  मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता सत्येन्द्र जैन की जमानत अर्जी पर दिल्ली कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकती है। आज यह तय हो जाएगा सतेंद्र जैन अभी जेल में रहेंगे या फिर उन्हें भी जमानत मिल जाएगी। ईडी ने जैन को 30 मई, 2022 को कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था फैसला

विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल ने आरोपियों के साथ-साथ ईडी की अर्जी पर दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। जैन के वकील ने अदालत से कहा था कि उन्हें आगे हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। ईडी ने आवेदन का विरोध करते हुए कहा था कि रिहा होने पर जैन गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं या न्याय से भाग सकते हैं। ईडी का मामला सतेंद्र जैन के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा 2017 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज की गई एफआईआर से जुड़ा है।

ऊपरी अदालत से पहले नहीं मिली थी राहत

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पहले जैन की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने पहले जैन द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें जेल अधिकारियों के सामने तुरंत आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। 

दिल्ली हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट ने पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैन को जमानत देने से इनकार कर दिया था। उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सह-अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा दिए गए बयानों से पता चलता है कि वह पूरे ऑपरेशन के संकल्पनाकर्ता थे। इसमें यह भी कहा गया कि वह एक प्रभावशाली व्यक्ति है और जमानत पर रिहा होने पर वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है।

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