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दिल्ली में Covid-19 के 331 नए मामले आए सामने, 9 जून के बाद से एक दिन में सबसे ज्यादा केस

दिल्ली में आज से नाइट कर्फ्यू शुरू हो जाएगा। रात के 11 बजे से सुबह 5 बजे तक दिल्ली में नाइट कर्फ्यू रहेगा, जो अगले आदेश तक लागू रहेगा। हालांकि नाइट कर्फ्यू के दौरान भी कई चीजों पर लोगों को छूट मिलेगी।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: December 27, 2021 16:56 IST
दिल्ली में Covid-19 के 331 नए...- India TV Hindi
Image Source : PTI (FILE PHOTO) दिल्ली में Covid-19 के 331 नए मामले आए सामने, 9 जून के बाद से एक दिन में सबसे ज्यादा केस

Highlights

  • दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर बढ़कर 0.68 प्रतिशत हुई
  • आज से रात के 11 बजे से सुबह 5 बजे तक दिल्ली में रहेगा नाइट कर्फ्यू

नई दिल्ली: दिल्ली में ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट के उभरने के बीच राष्ट्रीय राजधानी में दैनिक कोविड-19 मामलों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में कोविड के 9 जून के बाद से एक दिन में सबसे अधिक 331 नए मामले आज सोमवार को सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में महामारी से एक मरीज की मौत हो गई और संक्रमण की दर 0.68 प्रतिशत दर्ज की गई। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह जानकारी दी गई।

राज्य में कोविड-19 से अब तक कुल 25,106 मरीज दम तोड़ चुके हैं। इस साल नौ जून को 337 मामले सामने आए थे और संक्रमण की दर 0.46 दर्ज की गई थी। उस दिन महामारी से 36 मरीजों की मौत हुई थी। दिल्ली में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 14,43,683 मामले सामने आ चुके हैं और 14.17 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं।

वहीं, दिल्ली में आज से नाइट कर्फ्यू शुरू हो जाएगा। रात के 11 बजे से सुबह 5 बजे तक दिल्ली में नाइट कर्फ्यू रहेगा, जो अगले आदेश तक लागू रहेगा। हालांकि नाइट कर्फ्यू के दौरान भी कई चीजों पर लोगों को छूट मिलेगी। कर्फ्यू में मरीजों और गर्भवती महिलाओं, आवश्यक वस्तुओं को खरीदने वाले लोगों और रेलवे स्टेशनों, बस स्टॉप और हवाई अड्डों से आने-जाने वालों को छूट दी जाएगी।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) के एक आदेश के मुताबिक रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक प्रतिबंध जारी रहेगा। डीडीएमए के आदेश में कहा गया है कि कर्फ्यू से छूट पाने वालों में आपातकालीन सेवाओं में शामिल सरकारी अधिकारी, न्यायाधीश और न्यायिक अधिकारी, चिकित्सा कर्मी और मीडियाकर्मी भी शामिल हैं। उसमें कहा गया कि कोविड टीकाकरण के लिए जाने वाले लोगों को एक वैध पहचान-पत्र और टीकाकरण केंद्र पर लिये गये समय का प्रमाण प्रस्तुत करने पर छूट दी जाएगी। भर्ती परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों और उम्मीदवारों को भी वैध पहचान और प्रवेश पत्र प्रस्तुत करने पर अनुमति दी जाएगी।

आदेश में कहा गया कि छूट प्राप्त श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले लोगों को रात के कर्फ्यू के दौरान बाहर पाए जाने पर एक वैध पहचान-पत्र प्रस्तुत करना होगा। रेलवे स्टेशनों, बस स्टॉप और हवाई अड्डों को जाने या वहां से लौटने वालों को वैध टिकट प्रस्तुत करने पर छूट दी जाएगी। डीडीएमए के आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की गई थी, और यह देखा गया है कि पिछले कुछ दिनों में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और संक्रमण की दर बढ़ने के साथ-साथ वायरस के नए ओमिक्रॉन स्वरूप के मामले भी बढ़े हैं।

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