दिल्ली की एक अदालत ने ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग सेंटर के उस ‘बेसमेंट’ के चार सह-मालिकों की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। जिसमें पानी भरने के कारण सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे तीन छात्रों की मौत हो गई थी।
मैं जमानत देने के पक्ष में नहीं - कोर्ट
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने कहा, 'जांच अभी शुरुआती चरण में है। मैं जमानत देने के पक्ष में नहीं हूं।' इस मामले में अदालत का विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं हो पाया है।
ये हैं बेसमेंट के चार सह मालिक
अदालत ने सीबीआई और ‘बेसमेंट’ के चार सह मालिकों - परविंदर सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह - के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद 17 अगस्त को याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सीबीआई कर रही इस मामले की जांच
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोचिंग सेंटर की इमारत के बेसमेंट में हुई छात्रों की मौत की घटना की जांच हाल में पुलिस से सीबीआई को सौंप दी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोगों को जांच पर कोई संदेह न रहे।
बिल्डिंग के बेसमेंट में घुस गया था पानी
बता दें कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग में तीन छात्रों की पानी में डूबने से मौत हो गई थी। ये सभी छात्र बिल्डिंग के बेसमेंट में बने लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे। तभी बारिश का पानी कोचिंग के बेसमेंट में घुस गया था और डूबने से 3 छात्रों की जान चली गई थी।
(भाषा के इनपुट के साथ)