Highlights
- एलजी ने हाईकोर्ट में लगाई थी याचिका
- AAP और उसके नेताओं को हटानी होंगी पोस्ट
- दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया है अंतरिम आदेश
Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट से आम आदमी पार्टी को एक मामले में बड़ा झटका मिला है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक अंतरिम आदेश में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के खिलाफ आपत्तिजनक बयानों और विवादित पोस्ट को हटाने के लिए आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं को निर्देश दिया है।
दरअसल दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली हाईकोर्ट में आप और उसके प्रमुख नेताओं को भविष्य में उनके और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मानहानिकारक बयानबाजी के आरोप लगाने से रोकने का निर्देश देने का आग्रह किया था। एलजी ने आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज और आतिशी समेत कई एन्टों के खिलाफ मानहानि का मुकदम दायर किया था। कोर्ट ने उसी मामले में आज अपना अंतरिम आदेश सुनाया है। कोर्ट ने इससे पहले 22 सितंबर को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।
AAP नेताओं ने सफाई देने से कर दिया था इनकार
मानहानि का केस फाइल करने से पहले एलजी विनय कुमार सक्सेना ने AAP के नेताओं को नोटिस जारी कर सफाई मांगी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इससे इनकार कर दिया था। जिसके बाद एलजी ने दिल्ली हाईकोर्ट में मामला दर्ज कराया।
AAP विधायक ने उप राज्यपाल पर लगाए थे गंभीर आरोप
वहीं इससे पहले आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ने दिल्ली विधानसभा में सक्सेना पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए दावा किया था कि उन्होंने 2016 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल में चलन से बाहर (डीमॉनेटाइज) हो चुके भारतीय मुद्रा के नोटों को बदलवाया था। AAP ने इस मामले में 1,400 करोड़ रुपये का घोटाला होने का आरोप लगाते हुए सक्सेना के खिलाफ CBI जांच की मांग की थी। उप राज्यपाल ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को झूठा और मानहानिकारक बताते हुए कुछ AAP नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है। यह जानकारी बुधवार को उनके कार्यालय के अधिकारियों ने दी।