नई दिल्लीः आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में दिल्ली पुलिस ने चुनाव आयोग की चिट्ठी मिलने के बाद बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के खिलाफ जूते बांटने के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। इससे पहले भारतीय चुनाव आयोग ने नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था।
थाना प्रभारी को मामला दर्ज करने का दिया था आदेश
जानकारी के अनुसार, चुनाव आयोग ने मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी (SHO) को पत्र लिखा था। इसमें आयोग ने पुलिस को नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को कहा था। चुनाव आयोग ने यह कदम मंदिर मार्ग में बाल्मीकि कॉलोनी में जूते बांटने के मामले में उठाया है।
प्रवेश वर्मा के खिलाफ की गई थी शिकायत
नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) ने कहा कि उन्हें मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन के पास वाल्मिकी मंदिर के धार्मिक परिसर में नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को जूते बांटने के लिए प्रवेश वर्मा के खिलाफ शिकायत मिली थी। पत्र में लिखा है कि शिकायतकर्ता ने दो वीडियो भेजे हैं जिनमें प्रवेश वर्मा महिलाओं को जूते बांटते नजर आ रहे हैं। मंदिर मार्ग SHO को भी मामले में कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है।
प्रवेश वर्मा ने आज ही फाइल किया नामांकन
बता दें कि पूर्व सांसद परवेश वर्मा और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता समेत भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कई नेताओं ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले बुधवार को मंदिरों में पूजा-अर्चना की और हवन किया। प्रवेश वर्मा ने नयी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए विंडसर प्लेस स्थित अपने आवास से जामनगर हाउस तक पैदल मार्च निकालने से पहले अपनी पत्नी के साथ चांदनी चौक स्थित गौरी शंकर मंदिर में पूजा-अर्चना की। इसके बाद उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए मतदान 5 फरवरी को होना है और मतों की गिनती 8 फरवरी को होगी।