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दिल्ली की हवा हुई बेहद जहरीली, प्रदूषण को लेकर आज शाम एलजी और सीएम की बैठक, उपराज्यपाल ने लोगों से की ये ख़ास अपील

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कई जगहों पर प्रदूषण का स्तर 400 के पार जा चुका है। जिसे देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने समूचे दिल्ली-एनसीआर में GRAP-3 लागू करने का आदेश जारी कर दिया है।

Written By: Sudhanshu Gaur @SudhanshuGaur24
Published : Nov 03, 2023 17:04 IST, Updated : Nov 03, 2023 17:16 IST
Delhi, Delhi-NCR, Delhi Pollution- India TV Hindi
Image Source : INDIA TV दिल्ली वायु प्रदूषण को लेकर आज एलजी और सीएम की बैठक

नई दिल्ली: दिल्ली के वायु प्रदूषण ने अपने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सरकारें प्रदूषण से लड़ने के दावे ही करती रहीं और प्रदूषण ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। चारों तरफ जहरीली धुंध है। आंखों में जलन हो रही है। सरकार अभी भी कह रही है कि वह प्रदूषण से लड़ रही है लेकिन उसके दावे केवल हवा में दिखाई दे रहे हैं। वहीं इसी बीच उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आवास पर आज शाम 6 बजे एक बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय को बुलाया गया है।

इस बैठक के बारे में जानकारी देते हुए उपराज्यपाल ने ट्वीट करते हुए कहा, "शहर में वायु प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति बेहद चिंताजनक है। मैंने स्थिति का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री और पर्यावरण मंत्री से आज शाम 06:00 बजे राज निवास में एक बैठक के लिए कहा है।" इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे जितना संभव हो सके घर के अंदर रहें और खुद को - विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों को खतरनाक परिवेश स्थितियों में न रखें, जहां कथित तौर पर AQI स्थानों पर 800 को पार कर गया है।

इसके साथ ही उपराज्यपाल ने बताया कि उन्होंने आज के अपने योगमाया मंदिर और ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के उर्स में अपने सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और आयोजकों से बड़ी सभाओं को हतोत्साहित करने का अनुरोध किया है। बता दें कि दिल्ली में कई इलाकों में AQI 400 के पार कर गया है। इसके साथ ही ही दिल्ली- और एनसीआर में ग्रेप-3 लागू कर दिया गया है।

निर्माण और खनन कार्यों पर लगेगी रोक 

इसके साथ ही जीआरएपी चरण-III प्रतिबंधों में स्टोन क्रशरों के संचालन को बंद कर दिया जाएगा। दिल्ली-एनसीआर में सभी खनन और संबंधित गतिविधियों को बंद करना होगा और पूरे एनसीआर में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध शामिल है। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी निर्माण कार्य को इसमें छूट मिल सकेगी।

जीआरपी-3 के तहत ये निर्देश किए गए जारी 

  • पीक आवर से पहले सड़कों पर हर दिन पानी का छिड़काव करना होगा। 
  • सरकारों को अब सार्वजनिक वाहन के इस्तेमाल को बढा़ना होगा। जिससे लोग पीक आवर में इसका ही इस्तेमाल करें, इसके लिए अलग-अलग किराया तय किया जाए। 
  • पूरे एनसीआर में निर्माण और तोड़फोड़ पर कड़ा प्रतिबंध लागू करना। हालांकि इसमें कुछ निर्माण कार्यों को छूट दी गई है जैसे रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, अंतर-राज्यीय बस टर्मिनल, अस्पताल आदि।
  • पत्थर तोड़ने वाले काम पर रोक लगाया जाएगा। 
  • दिल्ली और एनसीआर में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाले चार पहिया वाहन पर प्रतिबंध रहेगा।
  • राज्य सरकारें एनसीआर में पांचवीं तक की पढ़ाई ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन करने का फैसला कर सकती है। 
  • लोगों से अपील की गई है कि वे जलावन के लिए कोयला और लकड़ी का इस्तेमाल न करें। 
  • दिल्ली-एनसीआर के लोगों से यह भी अपील की गई है कि वे काम को संयोजित करें और कम ट्रैवल करें।

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