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Delhi Chhath Puja 2021: दिल्ली में पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल, DDMA ने छठ पूजा को लेकर लिया बड़ा फैसला

डीडीएमए ने बताया कि 1 नवंबर से दिल्ली में सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स को 100 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति होगी। वहीं 1 नवंबर से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ऑडिटोरियम और सभा भवन की भी अनुमति दी गई है। वहीं यमुना नदी के किनारों को छोड़ कर दिल्ली में निर्दिष्ट स्थानों पर छठ पूजा की अनुमति होगी।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Updated : October 29, 2021 19:30 IST
दिल्ली में पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल, DDMA ने छठ पूजा को लेकर लिया बड़ा फैसला
Image Source : INDIA TV दिल्ली में पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल, DDMA ने छठ पूजा को लेकर लिया बड़ा फैसला

नई दिल्ली। द‍िल्‍ली में छठ पूजा और सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स को लेकर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने शुक्रवार को बड़ी खुशखबरी दी है। डीडीएमए ने बताया कि 1 नवंबर से दिल्ली में सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स को 100 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति होगी। वहीं 1 नवंबर से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ऑडिटोरियम और सभा भवन की भी अनुमति दी गई है।

बता दें कि, डीडीएमए राष्ट्रीय राजधानी में कोविड प्रबंधन के लिए नीतियों का निर्धारण करता है। डीडीएमए ने शुक्रवार को कहा कि यमुना नदी के किनारों को छोड़ कर दिल्ली में निर्दिष्ट स्थानों पर छठ पूजा की अनुमति होगी। साथ ही सभी प्रकार के कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए छठ महापर्व मनाने की अनुमति दी गई है।

31 अक्टूबर की मध्यरात्रि से लागू होगा आदेश 

साथ ही दिल्ली में विवाह समारोह और अंतिम संस्कार के दौरान अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की भी अनुमति दी है। पहले इन कार्यक्रमों में अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकते थे। डीडीएमए द्वारा जारी यह आदेश 31 अक्टूबर की मध्यरात्रि से लागू होगा। डीडीएमए के आदेश में कहा गया कि सिनेमाघरों, थियेटर और मल्टीप्लेक्स के मालिक मानक संचालन प्रक्रिया के सख्त अनुपालन के लिए जिम्मेदार होंगे और आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार परिसर में कोविड-उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित करेंगे। डीडीएमए ने दिल्ली में सभी अधिकृत साप्ताहिक बाजारों को भी एक नवंबर से दोबारा खोलने की अनुमति प्रदान की है।

गाइडलाइंस का सख्‍ती से पालन कराने का निर्देश

शुक्रवार को जारी एक आदेश में कहा गया है कि,‘‘ नवंबर के महीने में छठ पूजा आयोजन की अनुमति निरूद्ध स्थानों के बाहर केवल निर्दिष्ट स्थानों पर जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति से होगी। यमुना नदी के किनारों पर पूजा के लिए कोई स्थल नहीं बनाया जाएगा।’’ इस संबंध में द‍िल्‍ली के चीफ सेक्रेटरी व‍िजय देव की ओर से आदेश जारी कर द‍िए गए हैं जोक‍ि डीडीएमए के राज्‍य कार्यकारी अध‍िकारी भी हैं। सभी संबंध‍ित ज‍िला मजिस्‍ट्रेट को आदेश द‍िए गए हैं क‍ि सभी गाइडलाइंस का सख्‍ती के साथ पालन करवाएं। 

गौरतलब है कि डीडीएमए ने दिल्ली में छठ पूजा करने की अनुमति मंगलवार को दी थी। प्राधिकरण ने कहा कि पूजा स्थलों का चयन और उनका प्रबंधन जिला मजिस्ट्रेट संबंधित विभागों के समन्वय के साथ करेंगे। छठ पर्व दीपावली के बाद मनाया जाता है। बता दें कि, सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा करने पर रोक का कांग्रेस और भाजपा द्वारा विरोध किए जाने की पृष्ठभूमि में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस महीने की शुरुआत में उपराज्यपाल अनिल बैजल से डीडीएमए की बैठक बुलाने और सार्वजनिक स्थलों पर छठ पूजा की अनुमति देने का आह्वान किया था।

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