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दिल्ली में कोविड-19 के 47 नए मामले आए, नहीं होगी सार्वजनिक स्थलों पर छठ मनाने की अनुमति

बुलेटिन के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में बृहस्पतिवार तक 14,38,868 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है जिनमें से 14.13 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि बुधवार को कुल 72,386 नमूनों की जांच की गई। 

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: September 30, 2021 17:54 IST
Covid: Delhi records zero death, 47 new cases; positivity rate 0.06 pc- India TV Hindi
Image Source : PTI दिल्ली में बृहस्पतिवार को कोविड-19 से 47 और लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई।

नयी दिल्ली: दिल्ली में बृहस्पतिवार को कोविड-19 से 47 और लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई जबकि किसी मरीज की मौत नहीं हुई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण दर 0.06 प्रतिशत रही। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इस महीने कोरोना वायरस के संक्रमण से दिल्ली में पांच लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 7, 16 और 17 सितंबर को एक-एक मरीज की मौत हुई जबकि 28 सितंबर को दो मरीजों ने कोविड-19 की वजह से जान गंवाई। 

स्वास्थ्य बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली में अबतक कोरोना महामारी से 25,087 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि बृहस्पतिवार को 47 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई और संक्रमण की दर 0.06 प्रतिशत रही। वहीं बुधवार को कोविड-19 के 41 नए मामले आए थे और संक्रमण दर 0.06 प्रतिशत थी। मंगलवार को कोविड-19 के 34 मामले आए थे और दो मरीजों की जान गई थी जबकि संक्रमण दर 0.05 प्रतिशत थी। 

बुलेटिन के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में बृहस्पतिवार तक 14,38,868 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है जिनमें से 14.13 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि बुधवार को कुल 72,386 नमूनों की जांच की गई। इनमें 50,425 की आरटी-पीसीआर जबकि 21,961 की रैपिड एंटीजन जांच की गई। वहीं, कोरोना वायरस के मद्देनजर दिल्ली में इस साल सार्वजनिक स्थानों और नदी के किनारे छठ का त्योहार मनाने की अनुमति नहीं होगी। 

इसके साथ ही त्योहारों के दौरान मेला या खाने-पीने की दुकानें लगाने नहीं दी जाएंगी। यह घोषणा दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने बृहस्पतिवार को की। प्राधिकरण ने नए कोविड-19 दिशानिर्देश में हालांकि कहा है कि बड़ी संख्या में लोगों के जमा होने और समारोह के लिए नियमों में ढील त्योहार मनाने के लिए केवल 15 नवंबर तक दी गई है।

डीडीएमए ने एक आधिकारिक आदेश में कहा, ‘‘दिल्ली में त्योहारों के दौरान प्रदर्शनी, मेला, खाने - पीने की दुकानें, झूला, रैली और जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक स्थानों पर छठ मनाने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी और लोगों को सलाह दी जाती है कि वे इस त्योहार को अपने घर में ही मनाएं।’’

आदेश में कहा गया है, ‘‘उत्सव समारोह मनाने के लिए सभी आयोजकों को पूर्व में ही संबंधित जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। जिलाधिकारी या प्राधिकारी निषिद्ध क्षेत्र में कोई भी कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं देंगे।’’ डीडीएमए ने स्पष्ट किया किसी भी उत्सव में लोगों को खड़े होने या जमीन पर बैठने की अनुमति नहीं होगी और केवल कुर्सियों की व्यवस्था होने और सामाजिक दूरी का अनुपालन करने पर ही कार्यक्रम की अनुमति दी जाएगी। 

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