
नई दिल्ली: दिल्ली फायर सर्विस के चीफ अतुल गर्ग ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के घर पर आग बुझाने के दौरान कोई कैश नहीं मिला। उन्होंने बताया कि 14 मार्च की रात 11 बजकर 35 मिनट पर कंट्रोल रूम को आग लगने की सूचना मिली थी। इसके बाद फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियों को मौके पर रवाना किया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां रात 11.43 बजे मौके पर पहुंचीं।
स्टोर रूम में लगी थी आग
दिल्ली फायर सर्विस के चीफ गर्ग ने बताया कि आग स्टेशनरी और घरेलू सामान से भरे स्टोर रूम में लगी थी। आग पर काबू पाने में 15 मिनट लगे। कोई हताहत नहीं हुआ। डीएफएस प्रमुख ने कहा, "आग बुझाने के तुरंत बाद हमने पुलिस को आग की घटना की सूचना दी। इसके बाद दमकल कर्मियों की एक टीम मौके से चली गई। हमारे दमकल कर्मियों को आग बुझाने के अभियान के दौरान कोई कैश नहीं मिला।"
दिल्ली हाईकोर्ट के जज के आधिकारिक आवास से कथित रूप से कैश बरामद होने की खबरें मीडिया में आई थीं। ये बताया गया था कि आग बुझाने के दौरान यह कैश बरामद हुआ। हालांकि अब दिल्ली फायर के चीफ ने यह साफ कर दिया कि आग बुझाने के दौरान कोई कैश बरामद नहीं हुआ।
फैलाई जा रहीं अफवाहें
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के जज से संबंधित घटना को लेकर गलत सूचना और अफवाहें फैलाई जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के बयान में कहा गया है कि संबंधित जज का इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर के प्रस्ताव स्वतंत्र है और आंतरिक जांच प्रक्रिया से अलग है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सूचना मिलने पर दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने साक्ष्य और सूचना एकत्रित करने के लिए आंतरिक जांच प्रक्रिया शुरू की। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जिन्होंने 20 मार्च की कॉलेजियम की बैठक से पहले जांच शुरू कर दी थी, आज ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक रिपोर्ट सौंपेंगे। इस रिपोर्ट पर गौर करने के बाद, अदालत ‘‘आगे और आवश्यक’’ कार्रवाई के लिए आगे बढ़ेगी। (इनपुट- पीटीआई)