Friday, November 22, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. दिल्ली
  3. दिल्ली शराब घोटाला केस: अभी तिहाड़ में रहेंगे CM केजरीवाल, 23 अप्रैल तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

दिल्ली शराब घोटाला केस: अभी तिहाड़ में रहेंगे CM केजरीवाल, 23 अप्रैल तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

दिल्ली शराब घोटाला कांड में सीएम अरविंद केजरीवाल की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्याययिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है।

Reported By : Abhay Parashar Edited By : Kajal Kumari Updated on: April 15, 2024 14:52 IST
arvind kejriwal - India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO अरविंद केजरीवाल की बढ़ी हिरासत

दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सोमवार को राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्याययिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है।केजरीवाल की 15 दिनों की न्यायिक हिरासत सोमवार को खत्म हो रही थी जिसके बाद आज सोमवार को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की पेशी हुई और कोर्ट में उन्हें पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें अब 23 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आज ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले की सह-अभियुक्त के कविता की न्यायिक हिरासत भी 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है।

दिल्ली शराब घोटाला मामले में हुई थी केजरीवाल की गिरफ्तारी

आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था और तिहाड़ जेल भेज दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट से ईडी के द्वारा दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने से इनकार करने के बाद केजरीवाल को 21 मार्च की रात को ईडी ने उनके घर से गिरफ्तार कर लिया था।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में दिन में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की शीर्ष अदालत की पीठ ने ईडी से इस मामले में 24 अप्रैल तक जवाब देने को कहा और कहा कि मामले की सुनवाई 29 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह में की जाएगी।

बता दें कि बीते 9 अप्रैल को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखा था और कहा था कि केजरीवाल द्वारा नौ सम्मनों को नजरअंदाज करने और जांच में शामिल होने से इनकार करने के बाद एजेंसी के पास यही एक विकल्प बचा था। 

 

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। News in Hindi के लिए क्लिक करें दिल्ली सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement