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दिल्ली मेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर CM केजरीवाल की आई प्रतिक्रिया, कहा- साबित हो गया...

शीर्ष अदालत ने कहा कि हम एमसीडी और एलजी की ये दलील नहीं मान रहे कि पहली मीटिंग में मनोनीत पार्षद वोट कर सकते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेयर के चुनाव के लिए पहली मीटिंग के लिए 24 घंटे में नोटिस जारी किया जाए।

Written By: Malaika Imam @MalaikaImam1
Published : Feb 17, 2023 17:34 IST, Updated : Feb 17, 2023 18:04 IST
अरविंद केजरीवाल
Image Source : FILE PHOTO अरविंद केजरीवाल

दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव मामले में आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर फैसला देते हुए कहा कि पहली बैठक में मेयर का चुनाव हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बीजेपी और एलजी विनय कुमार सक्सेना पर हमला किया।

सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया: CM

अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, "सुप्रीम कोर्ट का आदेश जनतंत्र की जीत। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। ढाई महीने बाद अब दिल्ली को मेयर मिलेगा। ये साबित हो गया कि LG और बीजेपी मिलकर आये दिन दिल्ली में कैसे गैर-कानूनी और असंवैधानिक आदेश पारित कर रहे हैं।"

पहली मीटिंग के लिए 24 घंटे में नोटिस जारी हो: SC

एमसीडी मेयर चुनाव से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर फैसला देते हुए कहा कि मेयर चुनाव में राज्यपाल की ओर से मनोनीत 10 पार्षद (एल्डरमैन) वोट नहीं करेंगे। शीर्ष अदालत ने कहा कि हम एमसीडी और एलजी की ये दलील नहीं मान रहे कि पहली मीटिंग में मनोनीत पार्षद वोट कर सकते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेयर के चुनाव के लिए पहली मीटिंग के लिए 24 घंटे में नोटिस जारी किया जाए। कोर्ट ने कहा कि नोटिस में मेयर चुनाव और अन्य चुनाव की तारीख बताई जाए।

एलजी के फैसले को AAP नेता ने दी थी चुनौती

आप नेता डॉ. शैली ओबेरॉय ने चुनाव में मनोनीत सदस्यों को वोट करने की अनुमति देने के एलजी के फैसले को चुनौती दी थी। साथ ही जल्द चुनाव कराने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट से आप को राहत मिली है और उनकी दोनों मुख्य मांगें मानी गई हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम निर्देश देते हैं कि पहली बैठक में मेयर का चुनाव हो। इस चुनाव में मनोनीत सदस्य वोट न दें।

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