दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 लाख रुपये के बॉन्ड पर जमानत दे दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज को तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की मांग की थी। शुक्रवार सुबह आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची है। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है।
कोर्ट ने सीएम केजरीवाल पर लगाईं ये शर्ते
कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देते हुए उन पर कई शर्तें भी लगाई हैं। इन शर्तों में यह भी शामिल है कि वह जांच को बाधित करने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। विशेष न्यायाधीश ने केजरीवाल को यह भी निर्देश दिया कि जब भी जरूरी होगा, वह कोर्ट में पेश होंगे तथा जांच में सहयोग करेंगे।
कागजी कार्रवाई के बाद दोपहर तक हो सकते हैं रिहा
तिहाड़ जेल प्रशासन कोर्ट का आदेश मिलने और कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद अरविंद केजरीवाल शुक्रवार दोपहर तक रिहा हो सकते हैं। गुरुवार देर रात तक तिहाड़ प्रशासन को जमानत का आदेश नहीं मिला था। जेल नियमों के मुताबिक, जब कोर्ट आदेश सुनाता है तो कोर्ट स्टाफ उसे तिहाड़ मुख्यालय लेकर आता है और केंद्रीय जनसंपर्क कार्यालय को सौंप देता है। ये सारी कागजी कार्रवाई आज की जाएगी।
मार्च महीने से जेल में हैं अरविंद केजरीवाल
गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की उस याचिका को भी खारिज कर दिया था, जिसमें केजरीवाल की जमानत पर 48 घंटे तक रोक लगाने की मांग की गई थी। केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के चलते मार्च से जेल में हैं। इसके बाद ईडी ने उनके खिलाफ कई मामले दर्ज किए थे।
बीच में केजरीवाल को मिली थी अंतरिम जमानत
बता दें कि 10 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी। कोर्ट ने कहा था कि उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा और वापस जेल आना होगा। केजरीवाल ने 2 जून को तिहाड़ जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर किया था और तब से वह जेल में ही हैं।