नई दिल्लीः दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई है। प्रदूषण को देखते हुए केंद्र सरकार ने गुरुवार को अपने कर्मचारियों के लिए काम के समय में बदलाव किया है। इस संबंध में केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं। इसके अनुसार, केंद्र ने दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण के मद्देनजर बृहस्पतिवार को अपने कर्मचारियों के लिए काम के अलग-अलग समय की घोषणा की। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कर्मचारियों से वाहनों में साथ आने-जाने (वाहन पूलिंग) और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने को भी कहा गया है।
आदेश में कही गई हैं ये बातें
आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों को दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के संबंध में अलग-अलग समय अपनाने की सलाह दी जाती है। कार्यालय सुबह नौ बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक और सुबह 10 बजे से शाम साढ़े बजे तक खुले रह सकते हैं।
इतने बजे कर्मचारी आ सकते हैं ऑफिस
कार्मिक मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गंभीर प्रदूषण की वजह से ग्रैप-4 (GRAP-IV) लागू है। ग्रैप-4 लागू होने तक कार्यालयों का समय अलग-अलग रहेगा। जो कर्मचारी सुबह 9 बजे दफ्तर आएंगे वे शाम 5.30 बजे तक रहेंगे। जो कर्मचारी सुबह 10 बजे से ऑफिस आएंगे वे शाम 6.30 बजे तक रहेंगे। ये आदेश दिल्ली-एनसीआर में मौजूद केंद्र सरकार के ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा।
डीओपीटी सचिव को पत्र लिखकर की गई थी ये मांग
इससे पहले सोमवार को सरकारी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन केंद्रीय सचिवालय सर्विस फोरम ने डीओपीटी सचिव को पत्र लिखकर घर से काम करने का विकल्प, सभी केंद्र सरकार के कार्यालयों में एयर प्यूरीफायर का प्रावधान और सभी कर्मचारियों के लिए एन95 मास्क की मांग की थी।
डीओपीटी के सचिव को लिखे पत्र में सीएसएस फोरम ने कहा था कि खराब वायु गुणवत्ता का कार्यस्थल उत्पादकता पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ रहा है और कर्मचारियों को श्वसन संबंधी समस्याएं, आंखों में जलन, थकान और सामान्य असुविधा जैसे लक्षण महसूस हो रहे हैं। बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, बृहस्पतिवार सुबह नौ बजे दिल्ली में एक्यूआई 376 दर्ज किया गया।
रिपोर्ट- पीटीआई