
दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपनी सरकार का पहला बजट पेश कर रही हैं। दिल्ली विधानसभा में सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, 'दिल्ली के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है।' रेखा गुप्ता ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए दिल्ली सरकार का एक लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जो पिछले वित्त वर्ष के बजट से 31.5 प्रतिशत अधिक है। रेखा गुप्ता ने ऐलान किया कि दिल्ली के लोगों को अब 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 'महिला समृद्धि योजना' के लिए बजट में 5100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके तहत योजना के दायरे में आने वाली दिल्ली की हर महिला को प्रत्येक महीने 2500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी।
महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगेंगे एक्स्ट्रा सीसीटीवी कैमरे
बता दें कि सीएम रेखा गुप्ता ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा, 1 हजार करोड़ दिल्ली के सड़क परिवहन और आधारभूत संरचना के विकास के लिए और एनसीआर में कनेक्टिविटी के लिए खर्च किए जाएंगे। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 50 हजार अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए जांगे। इसके अलावा 100 जगहों पर अटल कैंटीन खोले जाएंगे, जिसके लिए 100 करोड़ का बजट आवंटित किए जाएंगे।
दिल्ली सरकार महिलाओं को देगी हर महीने 2500 रुपये
बता दें कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के साथ ही महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने का वादा किया गया था। 8 मार्च 2025 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिल्ली मंत्रिमंडल ने दिल्ली की महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी थी। इसके लिए सरकार ने 5100 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह योजना महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता और सशक्तिकरण प्रदान करने के इरादे से बनाई गई है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने दिल्ली सरकार द्वारा 2500 रुपये की राशि भेजी जाएगी। हालांकि इसके लिए कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना होगा।
किसे मिलेगा 'महिला समृद्धि योजना' का लाभ?
दिल्ली में महिला समृद्धि योजना लाभ केवल उन महिलाओं को मिलेगा जिनकी आयु 21 से 60 साल के बीच है। इसके अलावा जिस महिला को यह राशि दी जाएगी, उस महिला को कम से कम 5 साल से दिल्ली की स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। बता दें कि यह योजना मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं के लिए है। बीपीएल कार्ड धारकों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा सरकारी नौकरी करने वाली महिलाएं या उनके परिवार के सदस्य जो आयकर दाखिल करते हों, वो इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।