Friday, November 22, 2024
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CM अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका, शराब घोटाला मामले में नहीं मिली जमानत

दिल्ली शराब घोटाला मामले में हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं दी है। अब केजरीवाल फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे।

Edited By: Kajal Kumari @lallkajal
Updated on: June 25, 2024 18:04 IST
delhi cm arvind kejriwal- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO केजरीवाल को नहीं मिली जमानत

दिल्ली शराब घोटाला मामले में हुए भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाया है और केजरीवाल की जमानत पर रोक जारी रखी है। इस फैसले के बाद केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। कोर्ट ने आज साफ कहा है कि अरविंद केजरीवाल की जमानत पर लगी रोक जारी रहेगी। ईडी ने उनकी जमानत को रद्द करने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसपर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होने तक जमानत पर रोक जारी रखने का फैसला सुनाया है।

जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने की मामले की सुनवाई

दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस सुधीर कुमार जैन की एकल बेंच ने आज मामले की सुनवाई की और फेसला सुनाया। बता दें कि केजरीवाल को 20 जून को निचली अदालत ने जमानत दे दी थी जिसके बाद इस जमानत के फैसले के खिलाफ ईडी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और जमानत को रद्द करने की मांग की थी। 21 जून को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक लगाया था और फैसला सुरक्षित रख लिया था।

'विवादित आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाई जाती है'

जस्टिस सुधीर कुमार जैन की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि निचली अदालत ED द्वारा उसके समक्ष पेश की गई सामग्री का उचित आकलन करने में विफल रही और उसने AAP नेता की जमानत याचिका पर फैसला करते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। जज ने यह भी कहा कि निचली अदालत को ED को अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए था। बेंच ने कहा, ‘विवादित आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाई जाती है।’ बता दें कि निचली अदालत ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दे दी थी और एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया था।

अदालत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे केजरीवाल

वहीं, हाई कोर्ट के आदेश पर आम आदमी पार्टी का बयान भी सामने आ गया है। पार्टी ने कहा है कि वह अदालत के फैसले से असहमत है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। 

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