दिल्ली पुलिस ने महिला एवं बाल विकास विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज़ किया है। उसपर अपने मृत दोस्त की नाबालिग बेटी के साथ कई महीनों तक दुष्कर्म करने का आरोप है। मामले के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उसे पद से सस्पेंड करने का निर्देश दिया है और इसके साथ ही मुख्य सचिव से शाम 5 बजे तक रिपोर्ट मांगी है।
आपको बता दें की दिल्ली पुलिल की एक टीम डिप्टी डायरेक्टर के घर पहुंची है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि आरोपी को जल्द ही पुलिस गिरफ्तार कर सकती है।
दोस्त के निधन के बाद बच्ची को ले आया था घर
जानकारी के मुताबिक नाबालिग लड़की बारहवीं कक्षा की छात्रा है और साल 2020 में उसके माता- पिता का निधन हो गया था जिसके बाद आरोपी अपनी करीबी दोस्त की बेटी को अपने घर ले आया। अब अधिकारी पर आरोप है कि उसने 2020 से 2021 के बीच कई बार नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार किया। इतना ही नहीं, अधिकारी पर आरोप है कि जब किशोरी गर्भवती हो गई, तो आरोपी ने इस बारे में अपनी पत्नी को बताया तो पत्नी ने कथित तौर पर उसका गर्भपात करा दिया।
किशोरी ने बताई दुख भरी कहानी
नाबालिग लड़की ने अपने ऊपर हुए अत्याचार की शिकायत थाने में दर्ज कराई है। उसने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि अधिकारी ने 2020 और 2021 के बीच कई महीनों तक उसका यौन उत्पीड़न, शारीरिक उत्पीड़न और बार-बार बलात्कार किया।
DCP उत्तरी जिला सागर सिंह कलसी ने दी जानकारी
उत्तरी जिले के बुराड़ी थाने में ये मामला दर्ज किया गया था। 17 वर्षीय लड़की ने अक्टूबर 2020 में अपने पिता को खो दिया। इसके बाद लड़की को उसके मृत पिता के पारिवारिक मित्र के आवास पर भेज दिया गया, जो अब मामले में आरोपी (दिल्ली सरकार का अधिकारी) है। उसने बताया कि नवंबर-दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 में उसके स्थानीय अभिभावक ने उसके साथ बलात्कार किया। जब उसने यह बात आरोपी की पत्नी को बताई तो महिला ने उसे धमकाया और उसका गर्भपात भी करा दिया। लड़की तनाव और दबाव में है। घटना के बाद बच्ची को पैनिक अटैक का भी सामना करना पड़ा। उसकी इलाज के दौरान घटना सामने आई। डॉक्टरों ने बताया कि लड़की बयान देने के लिए फिट नहीं है। लड़की का बयान दर्ज करने के बाद कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा
इतना घटना कृत्य जो हुआ है, वो कभी सुना नही। ये पूरी मानवता को शर्मशार करने वाली घटना है। अब तक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। कार्रवाई नहीं होने पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुद अधिकारी को निलंबित करने का आदेश दिया है। हम लोग पीड़ित को हर संभव कानूनी सहायता देंगे।
किन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा
बुराड़ी पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ 13 अगस्त को IPC की विभिन्न धाराओं और POCSO के तहत मुकदमा दर्ज़ किया गया है।
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