Friday, November 22, 2024
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'केंद्र सरकार अपना काम करे और दूसरों को भी करने दे, लेकिन वो सबसे लड़ती रहती है', जानिए और क्या बोले दिल्ली के सीएम केजरीवाल

केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में उपराज्यपाल को अधिक शक्तियां देने वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम (जीएनसीटीडी) को भी उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में अभी फैसला नहीं सुनाया है।

Edited By: Sudhanshu Gaur @SudhanshuGaur24
Updated on: February 04, 2023 14:08 IST
Delhi CM Arvind Kejriwal- India TV Hindi
Image Source : FILE दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी  की सरकार पर राज्यों, न्यायाधीशों, किसानों और व्यापारियों समेत सभी से लड़ने का शनिवार को आरोप लगाया। केजरीवाल ने न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित कॉलेजियम प्रणाली के उच्चतम न्यायालय और केंद्र के बीच टकराव पर सरकार को दूसरों के काम में दखल नहीं देने की सलाह दी है। केजरीवाल ने ट्वीट किया, ‘‘केंद्र सरकार सबसे लड़ती क्यों है? न्यायाशीशों से, उच्चतम न्यायालय से, राज्य सरकारों से, किसानों से, व्यापारियों से? सबसे लड़ने से देश की तरक्की नहीं होगी। आप अपना काम करो, दूसरों को उनका काम करने दो। सबके काम में दखल मत दो।’’ 

Arvind Kejriwal's tweet

Image Source : FILE
अरविंद केजरीवाल का ट्वीट

दिल्ली सरकार और एलजी के बीच चल रहा है टकराव 

दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) का शासन और अधिकार क्षेत्र संबंधी विभिन्न मसलों को लेकर केंद्र द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल के साथ कई मौकों पर टकराव हो चुका है। केजरीवाल के साथ उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और ‘आप’ विधायकों ने पिछले महीने स्कूली अध्यापकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड भेजने के उनकी सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देने में कथित देरी को लेकर राज निवास तक मार्च निकाला था। उन्होंने केंद्र पर ‘‘सरकारों को गिराने और विधायकों को खरीदने के लिए’’ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया था। ईडी ने दिल्ली में कथित आबकारी घोटाले के मामले में हाल ही में आरोप पत्र दाखिल किया था। 

सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मामला 

केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में उपराज्यपाल को अधिक शक्तियां देने वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम (जीएनसीटीडी) को भी उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में अभी फैसला नहीं सुनाया है। केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को केंद्र द्वारा 2021 में लाए गए जीएनसीटीडी संशोधन अधिनियम की आलोचना की थी और उम्मीद जताई थी कि न्यायालय इसे असंवैधानिक घोषित करेगा।

 

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