Thursday, June 27, 2024
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जेल में ही रहेंगे केजरीवाल, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत; जानिए अदालत ने क्या कहा

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी। इसी आदेश को हाईकोर्ट में ईडी ने चुनौती दी और दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी। इसके बाद केजरीवाल के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

Reported By : Gonika Arora Edited By : Khushbu Rawal Updated on: June 24, 2024 12:39 IST
arvind kejriwal- India TV Hindi
Image Source : PTI (FILE PHOTO) अरविंद केजरीवाल

दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। उनकी जल्द रिहाई की मांग वाली याचिका पर अब बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुधवार को इस मामले को सुनते हैं, हाई कोर्ट का ऑर्डर आए तो रिकॉर्ड पर लिया जाए। बता दें कि केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा रिहाई पर अंतरिम रोक लगाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। केजरीवाल की अर्जी में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने स्थापित कानूनी प्रक्रिया और परंपरा की अनदेखी करते हुए जमानत आदेश पर रोक लगाई है। इस बारे में न्याय और देश में स्थापित जमानत के बुनियादी सिद्धांतों का भी उल्लंघन किया गया है।

राजनीतिक हवाले से भी याचिका में कहा गया है कि केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी का आलोचक होने की वजह से उन्हें ED की नाराजगी और भेदभावपूर्ण प्रक्रिया का शिकार होना पड़ा है।

ED की अर्जी पर हाईकोर्ट ने लगाई थी जमानत पर रोक

इधर सीएम केजरीवाल की जमानत के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज ED और केजरीवाल के वकील लिखित दलील जमा करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने फिलहाल केजरीवाल की रिहाई के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाई हुई है।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी थी जमानत

बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को जमानत दे दी थी। विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश पर 48 घंटे के लिए रोक लगाने का ईडी के आग्रह को भी खारिज कर दिया था। ईडी 48 घंटे की रोक के दौरान ऊपरी अदालत जा सकती थी। विशेष न्यायाधीश ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर आम आदमी पार्टी (आप) नेता केजरीवाल को रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने साथ ही आप नेता पर कई शर्तें भी लगायीं जिनमें यह भी शामिल था कि वह जांच को बाधित करने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे।

हाईकोर्ट ने आदेश पर लगाया स्टे

इसके बाद शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसी दौरान चली सुनवाई में स्थानीय कोर्ट के आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया और अरविंद केजरीवाल के जमानत पर खतरा मंडराने लगा। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर उनके वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने मांग की थी कि केजरीवाल की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई की जाए। बता दें कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं।

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