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अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई शुरू, जानें कोर्ट में क्या सब हुआ?

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बीते दिनों ईडी ने शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था। वर्तमान में अंतरिम जमानत पर केजरीवाल जेल से बाहर हैं। इस बाबत गिरफ्तारी को चुनौती देने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है।

Reported By : Atul Bhatia Edited By : Avinash Rai Updated on: May 16, 2024 12:38 IST
arvind kejriwal petition he challenging the arrest of ED Hearing begins IN Supreme court- India TV Hindi
Image Source : PTI अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को दी चुनौती

दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की  बेंच कर रही है। ईडी की तरफ से कोर्ट में एएसजी एसवी राजू दलील पेश कर रहे हैं। इस मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी मामले में अनुच्छेद 19 का उल्लंघन हुआ है। अदालत इसमें दखल दे सकता है। इस मामले में इन्होंने पहले याचिका दाखिल की थी, लेकिन हमने उस समय सुनवाई नहीं की थी। 

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केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू

ईडी की तरफ से एसजी तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले में इससे पहले कभी भी रिमांड को चुनौती अरविंद केजरीवाल ने नहीं दी थी। हां, हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ उन्होंने याचिका जरूर दायर की थी। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार नहीं हुए थे तो उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने हमने दस्तावेज मंगाए थे और उसको देखने के बाद अदालत ने राहत नहीं दी थी। हम इस मामले में मिनी ट्रायल का विरोध करते हैं। तुषार मेहता ने इस दौरान बचानव करते हुए कहा कि हर व्यक्ति के पास यह सुविधा नहीं है जो याचिकाकर्ता (अरविंद केजरीवाल) के पास है। उन्होंने कहा कि सेक्शन 19 के साथ कुछ शर्तें हैं केवल ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारियों को शक्ति दी गई है। 

कोर्ट में दलील

इस दौरान कोर्ट में एसजी मेहता ने दलील देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जांच का हिस्सा है। इस दौरान जस्टिस दत्ता ने सुनवाई के दौरान कहा कि सेक्शन 45 के तहत यह जिम्मेदारी आरोपी की है कि वह विशेष जज को दिखाए कि गिरफ्तारी वैध नहीं है। इस कारण मुझे बेल दिया जाए। जस्टिस दत्ता ने इस दौरान कहा कि स्वयं लागू किए गए नियम अदालतों पर लागू है। लेकिन यदि पीएमएलए के तहत इस मामले को लाते हैं तो इतनी सख्त शर्तों के तहत कौन जमानत देगा।

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