Friday, November 22, 2024
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दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल, जल्द सुनवाई की मांग

ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका दिल्ली हाई कोर्ट से खारिज होने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं।

Reported By : Bhaskar Mishra Edited By : Mangal Yadav Updated on: April 10, 2024 10:06 IST
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल - India TV Hindi
Image Source : FILE-PTI मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल

नई दिल्लीः ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका दिल्ली हाई कोर्ट से खारिज होने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। केजरीवाल के वकील चीफ जस्टिस की कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग करेंगे। क्योंकि आज के बाद कोर्ट में चार दिन की छुट्टी है। मंगलवार को अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हें राहत नहीं दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था की जांच एजेंसी ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी सही  है।

हाई कोर्ट ने खारिज की थी याचिका

बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने और उसके समय पर सवाल उठाने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज करते हुए मंगलवार को कहा कि आम और खास व्यक्ति के खिलाफ जांच अलग-अलग नहीं हो सकती। अदालत ने यह भी कहा कि राजनीतिक विचार कानूनी प्रक्रिया के लिए प्रासंगिक नहीं हैं। नौ बार तलब किए जाने के बावजूद पेश नहीं होने पर केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था।

केजरीवाल ने दी थी ये दलील

केजरीवाल ने दलील दी कि ईडी उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या प्रश्नावली भेजकर पूछताछ कर सकती थी या उनके आवास पर उनसे पूछताछ कर सकती थी। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने अपने फैसले में कहा, ‘‘अदालत की राय में यह दलील खारिज करने योग्य है, क्योंकि भारतीय आपराधिक न्यायशास्त्र के तहत जांच एजेंसी को किसी व्यक्ति की सुविधा के अनुसार जांच करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है। खास व्यक्ति या आम जन की जांच अलग-अलग नहीं हो सकती।

हाई कोर्ट ने की ये टिप्पणी

न्यायाधीश ने कहा कि कानून अपना काम करता है और अगर जांच एजेंसी को जांच के लिए हर व्यक्ति के घर जाने का निर्देश दिया जाएगा, तो जांच का मूल उद्देश्य विफल हो जाएगा और अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। 

(भाषा इनपुट के साथ)

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